‘निंबूज़’ एक फ्रूट जूस है या नींबू पानी, इस विवाद का फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है।
गर्मियों में कौन नींबू पानी नहीं पीना चाहता! इस बढ़ते टेम्परेचर के साथ जूस और नींबू पानी की डिमांड भी बढ़ जाती है। हालाँकि, अगर आप सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने के लिए ‘निंबूज़’ देखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि यह जनता की बढ़ती मांग के कारण नहीं बल्कि इस ड्रिंक के वर्गीकरण में सुप्रीम कोर्ट के इन्वॉल्वमेंट की वजह से है।
दरसल, पेप्सी कंपनी ने 2013 में निंबूज़ को लॉन्च किया था। इसके लॉन्च होने के तुरंत बाद यह बहस शुरू हो गई कि इसे फलों के रस या नींबू पानी के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए या नहीं। इस ड्रिंक के वर्गीकरण करने का कारण निंबूज़ के द्वारा किया हुआ ये दावा है कि निंबूज़ बिना फ़िज़ के असली नींबू के रस से बना नींबू पानी है। इस दावे से ड्रिंक के वर्गीकरण पर बहस छिड़ गई कि क्या इसे नींबू पानी या फलों का रस माना जाना चाहिए। यह वर्गीकरण का मुद्दा 2015 में आराधना फूड्स द्वारा इसके लिए पिटीशन फाइल करने पर सामने आया। तब से कोर्ट में इस पर केस चल रहा है।
क्या आप को कानूनी सलाह की जरूरत है ?
विवाद क्या है:
निंबूज़ का विवाद आराधना फूड्स और सेंट्रल एक्साइज के बीच विवाद को लेकर खड़ा हुआ था। आराधना फूड्स ने ड्रिंक पर लगाए जाने वाले एक्साइज ड्यूटी को लेकर एक पिटीशन फाइल की थी। एक्साइज डिपार्टमेंट ने इस विवाद को आगे बढ़ाते हुए कहा की ड्रिंक को सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स हैदराबाद 2022 के 90/20 के प्रावधानों के तहत रखा जाना चाहिए, क्योंकि यह दावा किया गया है कि ड्रिंक असली फलों के रस से बनाया गया है। जबकि, आराधना फूड्स का तर्क था कि निंबूज केवल नींबू पानी है।
इसीलिए, इसे सीईटीएच 2022 के प्रावधान 10/20 के तहत, सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट 1985 की पहली अनुसूची के तहत वर्गीकृत किया जाना चाहिए। एक्साइज डिपार्टमेंट द्वारा आराधना फूड्स की अप्रैल से दिसंबर 2013 तक की पिटीशन एक्सेप्ट करने के बावजूद भी डिपार्टमेंट द्वारा ड्रिंक के पिछले वर्गीकरण की वजह से यह अटक गया। इसी तरह के बाकि प्रोडक्ट्स का हवाला देते हुए जहां प्रोडक्ट और सर्विस टैक्स तदानुसार लगाया जाता है, डिपार्टमेंट ने अपने पहले के फैसले को बरकरार रखने का तर्क दिया।
प्रेजेंट टैक्स स्ट्रक्चर के अनुसार, वातित ड्रिंक पर 28 प्रतिशत का प्रोडक्ट और सर्विस टैक्स और 12% का मुआवजा लगता है, जबकि गैर-वातित ड्रिंक (फलों के रस-आधारित ड्रिंक के साथ) पर बड़े पैमाने पर 12?% या कुछ पर 18% का जीएसटी लगता है।
निंबूज़ की प्रेजेंट सिचुएशन:-
जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, पेय को फलों के रस के बजाय नींबू पानी की श्रेणी में रखने के लिए आराधना फूड्स द्वारा दायर याचिका। वर्तमान में निंबूज़ को फलों के रस के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हालांकि, निर्माता पेय को नींबू पानी के रूप में वर्गीकृत करना चाहता है। वर्तमान श्रेणी का निर्णय पिछले साल नवंबर में इलाहाबाद बेंच के सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT) द्वारा किया गया था। फलों के रस के रूप में निंबूज़ का वर्गीकरण न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता और न्यायमूर्ति पी वेंकट सुब्बा राव की खंडपीठ के फैसले पर आधारित था, जिसमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ के मद 2202 90 20 के तहत पेय लाया गया था।
सुप्रीम कोर्ट की भूमिका:-
इस मामले की सुनवाई और मामले को बंद करने के लिए जस्टिस एमआर शाह और बीवी नागरत्ना की दो जजों की बेंच का गठन किया गया था। पीठ ने कहा कि निंबूज को पिछले टैरिफ के बजाय सीईटीएच 10 20 के तहत वर्गीकृत किया जाएगा जो कि 20220 90 20 टैरिफ सेंट्रल एक्साइज के तहत टैरिफ है। निंबूज़ के वर्गीकरण में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पेय के उत्पाद शुल्क को निर्धारित करने में मदद करेगा।
निष्कर्ष:-
वर्गीकरण का यह मामला चलन में है और इस मामले को देखने के लिए न्यायपालिका का मजाक उड़ाया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कई गंभीर मामले लंबित हैं और समय पर न्याय दिलाने के लिए निर्णय लेने की आवश्यकता है। कंपनियों द्वारा प्रस्तुत इस तरह के विवाद को अन्य सक्षम अधिकारियों द्वारा निपटाया जाना चाहिए जिससे मामलों का निपटारा हो और सर्वोच्च न्यायालय जैसे न्यायिक निकायों के लिए समय की बचत हो। बहरहाल, सुप्रीम द्वारा तय किए जाने वाले दिलचस्प मामले के लिए बने रहें, और क्या आप नींबू पानी या फलों का रस ले रहे होंगे।
लीड इंडिया में हमसे संपर्क करें क्योंकि हम आपकी कानूनी चिंताओं से निपटने के लिए सर्वश्रेष्ठ वकीलों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान कर रहे हैं जैसे याचिका दायर करना, कानूनी नोटिस, समझौते का मसौदा तैयार करना आदि। हम आपको अनुभवी वकीलों की विशेषज्ञ सलाह प्रदान करते हैं जो तनाव पैदा कर सकते हैं। सभी कागजी कार्रवाई और प्रलेखन प्रक्रिया का ध्यान रखते हुए नि: शुल्क।