ससुर किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपनी बहू का रेप नहीं कर सकता- इलाहाबाद हाई कोर्ट

ससुर किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपनी बहू का रेप नहीं कर सकता- इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपनी बहू के साथ रेप के एक आरोपी और सह-आरोपी को यह कहते हुए ऐंटिसिपेटरी बेल दे दी है कि “यह काफी अप्राकृतिक/अननेचूरल है कि एक ससुर हमारी भारतीय संस्कृति में किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर अपनी ही बहू के साथ बलात्कार/रेप करे। “

फैक्ट्स:

बाबू खान(आरोपी), जिन पर उनकी बहू द्वारा इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 376(बलात्कार), 511(आजीवन जेल या जेल के साथ दंडनीय अपराध करने की कोशिश करने की सजा), 504 (जानबूझकर इंसल्ट) और 506(आपराधिक धमकी) के तहत क्राइम करने का आरोप लगाया गया था। 

बाबू खान की बहू द्वारा उसके अगेंस्ट फाइल की गयी एफआईआर के अनुसार, 1 मार्च 2018 को आरोपी बाबू खान, एक अन्य व्यक्ति(सह-आरोपी) के साथ पीड़िता (बहू) के भाई के घर आया था। अपने भाई के घर पीड़िता अकेली थी। बाबू खान ने पीड़िता के भाई के बारे में पूछा, तो पीड़िता ने बताया कि उसका भाई मुस्तकीम घर पर नहीं है, तो पीड़िता के ससुर ने उसे गाली देना और उसका यौन शोषण करना शुरू कर दिया। सहारनपुर पुलिस स्टेशन में फाइल एफआईआर के मुताबिक पीड़िता ने अपने ससुर खान को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। इसके बाद दो लोगों (बाबू खान और उसके साथ आए व्यक्ति) ने पीड़िता के साथ रेप किया। 

खान ने कोर्ट में अपने लिए इस बीहल्फ़ पर ऐंटिसिपेटरी बेल की मांग की कि उसके सह-आरोपी मोहम्मद हारून को पहले ही हाई कोर्ट से ऐंटिसिपेटरी बेल मिल चुकी है।

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जस्टिस अजीत सिंह की इलाहाबाद हाई कोर्ट बेंच ने कहा कि, “लगाए गए आरोपों की प्रकृति, एप्लिकेंट के पूर्ववृत्त और अपराध की गंभीरता को देखते हुए, यह काफी अप्राकृतिक है कि हमारी भारतीय संस्कृति में एक ससुर अपनी ही बहू का रेप करे।

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ऐसे ही सुशीला अग्रवाल v राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) [2020] के केस पर विचार करते हुए कोर्ट ने कहा कि “किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर समाज के सामने ससुराल वालों की इज़्ज़त और प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने या अपमानित करने के उद्देश्य से उन पर झूठा आरोप लगाया गया था। 

इसी केस का तर्क देते हुए हाई कोर्ट ने इस केस में ससुर को अपनी बहू का रेप करने को अननैचूरल कहा है। परिणामस्वरूप, 18 मई को बाबू खान (आरोपी) को ऐंटिसिपेटरी बेल दे दी गयी।

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