तलाक लेने की सबसे आसान प्रक्रिया क्या है?

तलाक लेने की सबसे आसान प्रक्रिया कौन से है?

तलाक उन चरणों में से एक है जिससे कभी कोई विवाहित जोड़ा गुजरता है। भारत में तलाक एक व्यक्तिगत मामला है। साथ ही यह धर्म से जुड़ा हुआ है। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 जैनियों, सिखों, हिंदुओं और बौद्धों के लिए तलाक कि प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। मुसलमानों के तलाक कानून मुस्लिम विवाह अधिनियम, 1939  , पारसी द्वारा पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936 द्वारा शासित हैं, और ईसाई भारतीय तलाक अधिनियम, 1869 द्वारा शासित हैं । सभी अंतर-सामुदायिक विवाह विशेष विवाह अधिनियम, 1954 द्वारा शासित होते हैं । 

तलाक कभी कभार एक बेहद पीड़ादायक प्रक्रिया होती है। ऐसे में अक्सर लोग सोचते हैं कि किसी आसान तरीके से तलाक सम्भव हो। आज के इस आलेख में हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि तलाक लेने की सबसे आसान प्रक्रिया कौन से है?

भारत में तलाक लिए जाने के लिए कुछ आधार निश्चित हैं। भारतीय तलाक अधिनियम, 1869 की धारा 10 के अनुसार विवाह के बाद जिला न्यायालय पति या पत्नी द्वारा दायर याचिका के आधार पर,

इस आधार पर विवाह को भंग कर सकता है कि प्रतिवादी ने:

  1. व्यभिचार किया है। 
  2. अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है।
  3. याचिका दाखिल करने से पहले लगातार दो साल से दिमागी तौर पर अस्वस्थ है।
  4. याचिका दायर करने से पहले कम से कम दो साल की अवधि के लिए कुष्ठ रोग का निदान किया गया है। हालांकि इस खंड को अब पर्सनल लॉ (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा हटा दिया गया है ।
  5. कम से कम दो वर्षों से किसी यौन संचारी रोग से पीड़ित है।
  6. पिछले सात वर्षों से उन व्यक्तियों के बारे में नहीं सुना गया है जो प्रतिवादी के बारे में सुनते यदि वह जीवित होता।
  7. प्रतिवादी के खिलाफ डिक्री पारित होने के बाद दो साल या उससे अधिक की अवधि के लिए वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए एक डिक्री का पालन करने में विफल रहा है।
  8. याचिका की प्रस्तुति से ठीक पहले कम से कम दो साल के लिए याचिकाकर्ताओं को छोड़ दिया है।
  9. याचिकाकर्ता के साथ इतनी क्रूरता का व्यवहार किया है कि इसने याचिकाकर्ता के मन में एक उचित आशंका पैदा की है कि याचिकाकर्ता के लिए प्रतिवादी के साथ रहना हानिकारक होगा।

आपसी सहमति से तलाक

भारत में तलाक लेने का सबसे आसान तरीका कानून या अदालत के बाहर समझौता नहीं है। सभी तलाक कानूनों में से जो सबसे सरल प्रक्रिया प्रदान की गई है, सबसे आसान हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13बी के अनुसार है। 

जब पति-पत्नी दोनों आपसी सहमति से अपने विवाह को समाप्त करने के लिए सहमत होते हैं, तो उस स्थिति में विवाहित जोड़ा अदालतों से तलाक ले सकता है। हालाँकि, न्यायालय स्वतः विवाह को भंग नहीं करेगा। तलाक की याचिका को स्वीकार करने के लिए यह दिखाना जरूरी है कि दंपति एक या दो साल से अलग रह रहे हैं।

तलाक की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए विभिन्न कानूनों में अलग-अलग अवधियां निर्दिष्ट हैं। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 बी के अनुसार , तलाक की कार्यवाही शुरू करने के लिए यह आवश्यक है कि पति और पत्नी दोनों न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के लिए अलग-अलग रह रहे हों।

यह तलाक लेने की आसान प्रक्रिया है। क्योंकि इस में पति पत्नी में हर बात को ले कर पहले ही सहमति होती है।

आपसी सहमति के बिना तलाक

आपसी सहमति के बिना तलाक अक्सर पीड़ादायक होता है। यह कुछ परिस्थितियों के आधार पर लिया जाता है। वे परिस्थितियां हैं:

क्रूरता 

क्रूरता शारीरिक या मानसिक दोनों प्रकार की हो सकती है। यदि जोड़े में से एक को लगता है कि उसके प्रति दूसरे पक्ष के आचरण से कुछ मानसिक या शारीरिक चोट लगने की संभावना है। तो यह तलाक लेने के लिए पर्याप्त कारण के रूप में कार्य करता है।

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व्यभिचार

भारत में पहले व्यभिचार एक आपराधिक अपराध था लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। लेकिन फिर भी इसे व्यभिचार करने वाले जीवनसाथी से तलाक लेने के लिए एक आधार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

परित्याग

यदि कोई पक्षकार बिना कोई उचित कारण बताए दूसरे को छोड़ देता है, तो यह दूसरे से तलाक प्राप्त करने का एक आधार है। 

धर्म परिवर्तन 

पति या पत्नी द्वारा दूसरे धर्म में परिवर्तित होना दूसरे से तलाक का दावा करने का एक और कारण है। इसके लिए किसी न्यूनतम समय की आवश्यकता नहीं होती है जिसे तलाक के लिए दावा करने से पहले पास करना होता है।

मानसिक विकार

यदि पति या पत्नी किसी मानसिक बीमारी या विकार के कारण सामान्य कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हैं, तो उस स्थिति में तलाक की मांग की जा सकती है। हालाँकि, यदि मानसिक बीमार व्यक्ति की अपने कर्तव्यों को निभाने की क्षमताओं में बाधा नहीं डालती है, तो तलाक का दावा नहीं किया जा सकता है।

मृत्यु का अनुमान

यदि पति या पत्नी के कम से कम 7 साल तक जीवित होने की बात नहीं सुनी गई है, तो उस स्थिति में, जिस पति या पत्नी को अपने पति या पत्नी के जीवित होने के बारे में कोई खबर नहीं मिली है। वह तलाक की मांग कर सकता है क्योंकि अदालतें यह मानती हैं कि पति या पत्नी जीवित नहीं है।

संसार का त्याग 

यदि पति या पत्नी संसार को त्यागने का निर्णय लेते हैं। तो पीड़ित पति तलाक के लिए फाइल कर सकता है। हालाँकि, यह त्याग पूर्ण और निर्विवाद होना चाहिए।

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