क्या विदेश में सम्पन्न हुई शादी को भारत में रजिस्टर कराया जा सकता है?

क्या विदेश में सम्पन्न हुई शादी को भारत में रजिस्टर कराया जा सकता है?

शादी को एक व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में माना जाता है। दो पार्टियों द्वारा पालन किए जाने वाले धर्म के नियमों और विनियमों के अनुसार, दोनों  पक्षों के बीच विवाह आमतौर पर पार्टियों के निकट और प्रिय लोगों की उपस्थिति में संपन्न होता है। दूसरे शब्दों में, विवाह आमतौर पर एक व्यक्तिगत मामला होता है जिसे मित्रों और परिवार के बीच मनाया जाता है।

वैश्वीकरण के इस दौर में आज जब हर कोई बाहर अलग अलग जगहों यहां तक कि विदेश में रह रहा है तो कई बार वह विदेश में ही शादी कर लेता है। अब सवाल उठता है कि क्या विदेश में हुई शादी को भारत में पंजिकृत कराया जा सकता है? आज के इस आलेख में हम इसी बात को समझने का प्रयास करेंगे।

लोगों के विदेश में शादी करने या एनआरआई या विदेशी के साथ शादी करने की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए; विदेशी विवाह अधिनियम वर्ष 1969 में भारतीय नागरिकों के विवाह के लिए प्रावधान प्रदान करने के लिए पारित किया गया था जो भारत के क्षेत्रों के बाहर हैं।

इस विधेयक में अंग्रेजी और ऑस्ट्रेलियाई कानून की विशेषताएं हैं, यह 1954 में पारित विशेष विवाह अधिनियम (SMA) पर भी आधारित है । इस अधिनियम के तहत विवाह करने के लिए एक शर्त यह है कि पार्टियों में से एक भारत का नागरिक होना चाहिए।

इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदान की गई कुछ मुख्य बातें जाननी बेहद आवश्यक हैं। उदाहरण के तौर पर यह पार्टियों की क्षमता और विवाह की वैधता की शर्तों के संबंध में कुछ नियम निर्धारित करता है और विशेष विवाह अधिनियम के त 1954 के समान विवाह के पंजीकरण का भी प्रावधान करता है।

इसके कानून का दायरा भी विदेश में हुई शादी को मान्य बनाने में उपयोगी है।

विदेशी विवाह अधिनियम 1969 के अनुसार यह –

  1. विवाह के अनुष्ठान से संबंधित शर्तें प्रदान करता है।
  2. नए विवाहों का प्रारंभिक अनुष्ठान करता है।
  3. किसी विदेशी देश में लागू किसी अन्य कानून के तहत पहले से संपन्न विवाहों का पंजीकरण।

विदेश में हुए विवाह को इस अधिनियम के तहत भारत में भी पंजीकृत किया जा सकता है। इसके लिए भी कुछ शर्तों का अनिवार्य होना आवश्यक होता है। आइये जानते हैं वे शर्ते कौन सी हैं?

  1. कम से कम एक पार्टी को भारत का नागरिक होना चाहिए
  2. एक विदेशी विवाह अनिवार्य रूप से एक पत्नीक होना चाहिए। विवाह के अनुष्ठान के समय, किसी भी पक्ष का जीवित जीवनसाथी नहीं होना चाहिए।
  3. विवाह के अनुष्ठान के समय, दोनों पक्षों का स्वस्थ दिमाग होना चाहिए।
  4. विवाह संस्कार के समय दुल्हन की उम्र 18 साल पूरी होनी चाहिए साथ ही दूल्हे की उम्र 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए।
  5. विवाह को दो पक्षों के बीच अनुष्ठापित नहीं किया जा सकता है यदि वे विशेष विवाह अधिनियम में बताए गए संबंध की निषिद्ध डिक्री के अंतर्गत आते हैं।

विदेश में हुए विवाह का भारत मे पंजीकरण

विवाह संपन्न होने के बाद पक्षकार विदेशी विवाह अधिनियम के तहत खुद को पंजीकृत करवा सकते हैं भले ही दूसरे पक्ष की राष्ट्रीयता कुछ भी हो। पहले से मौजूद विवाह को अधिनियम के तहत तभी पंजीकृत किया जाना चाहिए जब वह अधिनियम की धारा 4 में दी गई वैध विवाह के लिए सभी शर्तों को पूरा करता हो।

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इस धारा के तहत विवाह का पंजीकरण तब क्रियान्वित होगा जब विवाह अधिकारी निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित तरीके से विवाह का प्रमाण पत्र जारी करेगा और विवाह प्रमाणपत्र पुस्तक में एक प्रविष्टि करेगा और इस तरह के प्रमाण पत्र पर पार्टियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

मिनोती आनंद बनाम सुभाष आनंद के मामले में दो हिंदुओं के बीच जापान में जापानी संस्कार और रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह किया गया और विदेशी विवाह अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया। इसे अधिनियम की धारा 18 के तहत विदेशी विवाह अधिनियम के तहत संपन्न विवाह माना गया। यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो वैवाहिक राहत पार्टियों को केवल विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों के तहत उपलब्ध होगी, न कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत, क्योंकि विवाह भारत के क्षेत्र के बाहर संपन्न हुआ था।

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