भारत में रहने वाले वह सभी लोग जो अपना फैमिली वीज़ा (Visitors International Stay Admission) बनवाने के बारे में सोंच रहे है तो आपके पास आपका मैरिज सर्टिफिकेट होना जरूरी है।
मैरिज सर्टिफिकेट क्या है?
मैरिज सर्टिफिकेट एक कानूनी डॉक्यूमेंट होता है। मैरिज सर्टिफिकेट इस बात का कानूनी प्रूफ है कि दो व्यक्तियों की आपस में शादी हो चुकी है और अब वह दोनों पति पत्नी है।
एक जिले का मैरिज रजिस्ट्रार शादी से संबंधित सभी पहलुओं को देखने और समझने के बाद यह मैरिज सर्टिफिकेट देता है। वर्तमान समय में, पूरे भारत देश के अंदर अपनी मैरिज को रजिस्टर कराने के लिए दो विवाह पंजीकरण के कानून लागू हैं।
क्या आप को कानूनी सलाह की जरूरत है ?
हिंदू मैरिज एक्ट
हिंदू मैरिज एक्ट को 1955 में लागू किया गया था। इस मैरिज एक्ट की पॉलिसीस का पालन करते हुए एक मैरिज सर्टिफिकेट तब जारी किया जाता है जब शादी करने वाले हस्बैंड और वाइफ दोनों हिंदू, जैन, बौद्ध या सिख होते हैं। अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करने के बाद हिंदू, जैन, बौद्ध या सिख बना है तो ऐसी सिचुएशन में उस व्यक्ति पर भी यही कानून लागू होता है और इसी कानून के तहत उस व्यक्ति की रजिस्टर कराया जा सकता है।
स्पेशल मैरिज एक्ट
स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत उन लोगों की शादी रजिस्टर होती है जो अलग-अलग धर्म से बिलोंग करते है। जैसे अगर एक हिन्दू और एक मुस्लिम व्यक्ति शादी करना चाहते है लेकिन दोनों में से कोई भी अपना धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहता है तो उनकी शादी को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर कराया जाता है।
क्या पत्नी का वीजा बनवाने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए?
हस्बैंड-वाइफ को फैमिली वीज़ा के लिए अप्लाई करने से पहले ही यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनका मैरिज सर्टिफिकेट उस देश के कानून और नियमों के अनुसार अटेस्ट/सत्यापित हो, जिस देश मे कपल की शादी हुई है।
इसके अलावा कपल को यह भी सुझाव दिया जाता है कि कपल को उन्हें प्रमाणपत्र पंजीकरण सेवा कार्यालय (certificate registration services office abroad) से अपने वीज़ा बनवाने के लिए अप्रूवल ले लेना चाहिए।
भारत का कानून कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी शादी के होने के पर्याप्त प्रमाण/प्रूफ दिखाए बिना फैमिली वीज़ा नहीं बनवा सकता है। किसी भी व्यक्ति को वीज़ा के लिए अप्लाई करने पर अपने शादीशुदा होने के सभी जरूरी प्रमाण दिखने होंगे और यह सुनिश्चित करना होगा की वह व्यक्ति शादीशुदा है।
शादी के बाद पति के पास विदेश में कैसे जाए?
एक महिला जो अपने पति के पास जाना चाहती है और उसका पति विदेश में रहते है तो उस महिल को फैमिली वीज़ा बनवाने की जरूरत है। वीज़ा अप्लाई करने के लिए उसे अपना मैरिज सर्टिफिकेट और कुछ जरूरी डाक्यूमेंट्स की कॉपी भी सबमिट करनी होती है।
शादी के बाद वीजा बनवाने की प्रकिया क्या है?
फैमिली वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए जरूरी प्रोसेस यह है
- सबसे पहले वीज़ा इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट बुक करें।
- वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म में सभी जरूरी इनफार्मेशन भरें।
- सभी जरूरी डाक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी साथ लेकर जाएं।
- सभी डाक्यूमेंट्स की एक-एक पहतो कॉपी साथ रखें।
- इंटरव्यू में पूछे गए सवालों को सही से जवाब दें।
- वीज़ा फीस का भुगतान करें।
- अपने वीज़ा एप्लीकेशन पर फैसला आने की प्रतीक्षा (wait) करें।
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