मैरिज सर्टिफिकेट एक प्रकार का कानूनी दस्तावेज है जो आपकी शादी के पंजीकरण का प्रमाण है। हिन्दू लोगों की शादी का पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन हिन्दू मैरिज एक्ट 1955 के अनुसार किया जाता है। मुस्लिम लोगो की शादी का रजिस्ट्रेशन मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत किया जाता है। और दो अलग-अलग धर्मों के लोगो की शादी का रजिस्ट्रेशन 1954 के स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत किया जाता है। यह सभी मैरिज सर्टिफिकेट राज्य सरकार द्वारा उनकी वेबसाइट पर अपडेट किये जाते है। उदहारण के लिए बिहार में की गयी कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट बिहार की राज्य सरकार की वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाता है।
मैरिज सर्टिफिकेट का मुख्य उद्देश्य भारत में बाल विवाह की कुप्रथा से बचना और पूरी तरह से इसे रोकना था। सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए कई सोल्युशन और पहल की है। शादी का पंजीकरण बाल विवाह को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदमों में से एक है। बिहार सरकार ने परिवार के लिए बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं जारी की हैं लेकिन जिस व्यक्ति के पास उसकी शादी का मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है वह ऐसी योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकता है।
क्या आप को कानूनी सलाह की जरूरत है ?
बिहार में मैरिज सर्टिफिकेट कैसे बनता है?
शादी की तारीख से एक महीने के बाद, कपल अपनी शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते है। यह सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कपल को उसी जिले में आवेदन किया जाना चाहिए जहां कपल की शादी हुई है। कोर्ट मैरिज करने और इसका सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कपल को दो गवाहों की भी जरूरत होती है जिन्हे मैरिज रजिस्ट्रार के सामने प्रस्तुत करने की जरूरत होती है। इस तरह बिहार में प्रमाण पत्र बन सकता है। हालाँकि, कपल को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शादी होने से पहले शादी करने वाले लड़के की उम्र 21 या उससे ज्यादा और शादी करने वाली लड़की की उम्र 18 या उससे ज्यादा होनी चाहिए।
मैरिज रजिस्ट्रेशन के आवेदन फॉर्म में भरी जाने वाली जानकारी
यह कुछ प्रासंगिक जानकारी बताई गयी है जिसे फॉर्म में सही ढंग से भरा जाना चाहिए –
- कपल के एड्रेस के प्रमाण या पहचान के प्रमाण के अनुसार कपल का नाम
- लड़के और लड़की दोनों के माता और पिता के नाम को उसी तरह लिखा जाना चाहिए जैसा कि कपल के अड्रेस प्रूफ में लिखा गया है
- शादी के समय लड़के और लड़की दोनों ही विवाहित नहीं होने चाहिए, चाहे वह विधवा या विधुर हो, तलाकशुदा हो, या फिर सिंगल हो।
- लड़के और लड़की दोनों के सही अड्रेस होने चाहिए।
मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए डाक्यूमेंट्स
शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र को शादी पंजीयक के ऑफिस में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यह सभी दस्तावेज इस प्रकार हैं –
- दो नोटरी और मौहर लगे हुए एफिडेविट और दो गवाहों के साइन के साथ कपल की तस्वीरें।
- शादी का प्रूफ जैसे शादी का कार्ड, वीडियो या तस्वीरें या ऐसा कोई प्रमाण शादी के प्रमाण के लिए पर्याप्त है।
- लड़का और लड़की दोनों का एड्रेस प्रूफ जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड या पासपोर्ट
- लड़के और लड़की दोनों की पासपोर्ट साइज फोटो
- लड़के और लड़की दोनों की जन्मतिथि का प्रमाण जैसे जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल की मार्कशीट
- शादी के निमंत्रण कार्ड की फोटो कॉपी
- शादी की तस्वीरें
- आवेदन पत्र पर दो गवाहों के साइन
- हिन्दू मैरिज एक्ट के तहत शादी का रजिस्ट्रेशन कराने पर 100 रुपये की फीस
शादी का पंजीकरण करने के लिए स्टेप्स
- आवेदकों को बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना चाहिए।
- जब आप होम पेज खोलते हैं, तो आपको कई सारे ऑप्शन्स वाला एक टैब दिखाई देगा। एक ऑप्शन पर क्लिक करने से एक ड्रॉप-डाउन विकल्प प्रकट होगा। मैरिज रजिस्ट्रेशन के फॉर्म पर क्लिक करें।
- पीडीएफ के रूप में एक फॉर्म डाउनलोड करें।
- कृपया जरूरी जानकारी सावधानीपूर्वक, सही और स्पष्ट रूप से भरें।
- ऑफ़लाइन जमा करने के लिए इस फॉर्म का प्रिंट निकल लें और उसे संबंधित कार्यलय में जमा करें।
किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता के लिए लीड इंडिया से सम्पर्क कर सकते है। यहां आपको पूरी सुविधा दी जाती है और सभी काम कानूनी रूप से किया जाता है। लीड इंडिया के एक्सपर्ट वकील आपकी हर तरह से सहायता करेंगे। हमसे संपर्क करने के लिए आप ऊपर Talk to a Lawyer पर अपना नाम और फ़ोन नंबर दर्ज कर सकते है।