दिल्ली में ओवरटाइम करने वाले कर्मचारियों के लिए नया नियम क्या है?

दिल्ली में ओवरटाइम करने वाले कर्मचारियों के लिए नया नियम क्या है (1)

अब दिल्ली में ओवरटाइम करने वाले कर्मचारियों/एम्प्लॉईज़ को ज्यादा सैलरी मिलेगी। साथ ही, प्रवासी श्रमिक मतलब ऐसे एम्प्लॉईज़ जो काम की खोज में एक जगह, शहर या देश से दूसरी जगह जाकर काम कर रहे है उन्हें अब सैलरी के साथ घर जाने के लिए यात्रा भत्ता/ट्रेवल अलाउंस भी मिलेगा। 

यह सभी बदलाव दिल्ली की राज्य सरकार ने अप्रैल में दिल्ली में काम करने वाले सभी एम्प्लॉईज़ के स्वास्थय और उनकी सुरक्षा को ध्यान में  है। यह एम्प्लॉईज़ को प्रोत्साहन देने और उनकी सुरक्षा की तरफ एक बहुत अच्छा और जरूरी कदम है। इससे दिल्ली में काम करने वाले सभी एम्प्लॉईज़ पहले से बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। 

अब दिल्ली में महिलाएं पूरी सुरक्षा के साथ नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी, केजरीवाल सरकार ने इस बदलाव के मसौदे को मंजूरी दे दी है। श्रम मंत्री श्री राज कुमार आनंद ने शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की जहां उन्होंने श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ रात की पाली में महिलाओं को काम करने की अनुमति देने के लिए बनाई गई मसौदा नीति के साथ-साथ पाली के दौरान उनकी सुरक्षा सहित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। . अब श्रम विभाग जनता से सुझाव और आपत्तियां मांगेगा और उसके बाद मसौदा नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा।

क्या आप को कानूनी सलाह की जरूरत है ?

दिल्ली सरकार कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इससे पहले, मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने श्रम विभाग के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की थी, जिसमें उन्हें कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया था। इस दृष्टिकोण के अनुरूप, श्रम मंत्री श्री राज कुमार आनंद ने श्रम विभाग के अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। इसके बाद शुक्रवार को हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। श्रम मंत्री ने रात्रि पाली में महिलाओं को काम करने का अवसर प्रदान करने के निर्णय को स्वीकृत महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध किया। हालांकि उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह भी निर्देश दिया कि नियोक्ताओं को कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए समुचित व्यवस्था करनी होगी।

इसे भी पढ़ें:  क्या चेक केस को एक से दूसरे राज्य में ट्रांसफर किया जा सकता है?

मसौदे के नियमों के अनुसार, महिलाएं अब रात 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम कर सकती हैं, हालांकि यह केवल महिलाओं की सहमति से ही होगा। नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं के लिए, उनके नियोक्ताओं को उनके लिए घर से काम करने और इसके विपरीत परिवहन की व्यवस्था करनी होगी। कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए शौचालय, पीने के पानी और परिवहन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए और यह उनके कार्यस्थल के पास होनी चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए नियोक्ताओं को एक अलग नंबर जारी करना होगा, जो कार्यस्थल के साथ-साथ वाहन पर भी लिखा होना चाहिए, ताकि किसी आपात स्थिति में महिला कर्मचारी इसका इस्तेमाल मदद लेने के लिए कर सकें. इसके अलावा, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के अनुसार उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। इन उपायों का उद्देश्य एक सुरक्षित और स्वस्थ बनाना है। कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए माहौल ताकि उन्हें काम के दौरान दिक्कतों का सामना न करना पड़े।

दिल्ली व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति नियम, 2023 के मसौदे को श्रम मंत्री श्री राज कुमार आनंद ने मंजूरी दे दी है। अब यह जनता के लिए सुझावों और आपत्तियों के लिए खुला रहेगा। मसौदे को श्रम विभाग के पोर्टल पर साझा किया जाएगा, जहां आम जनता, संस्थान और नियोक्ता 30 दिनों की अवधि के भीतर सरकार को अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत कर सकते हैं। श्रम विभाग तब सुझावों और आपत्तियों की समीक्षा करेगा और कानूनी विश्लेषण के लिए कानून विभाग को भेजने से पहले उन्हें मसौदे में शामिल करेगा। एक बार अंतिम रूप दिए जाने के बाद, दिल्ली में नियमों को लागू किया जाएगा, जिससे महिलाओं को उपयुक्त सुरक्षा उपायों के साथ रात की पाली में काम करने की अनुमति मिलेगी।

इसे भी पढ़ें:  अपराधियों को पॉलिटिक्स में आने से कौन रोक सकता है?

श्रम मंत्री ने दिल्ली में कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए हुई बैठक में एक और अहम फैसले को मंजूरी दी. निर्णय ओवरटाइम काम करने वाले कर्मचारियों पर केंद्रित है, जो अब अतिरिक्त भुगतान प्राप्त करेंगे। एक दिन में 8 घंटे से अधिक या सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम करना ओवरटाइम माना जाता है, और यदि कोई कर्मचारी ओवरटाइम काम करता है, तो वह न्यूनतम मजदूरी के आधार पर प्रति घंटा की दर से दोगुना प्राप्त कर सकता है। कर्मचारी दिन में 12 घंटे या सप्ताह में 60 घंटे से अधिक काम नहीं कर सकते। इसके अलावा, कोई भी कर्मचारी लगातार 7 दिनों तक ओवरटाइम नहीं कर सकता है। इसके अतिरिक्त, नियोक्ताओं के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपने कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष कुछ अवकाश प्रदान करें। श्री राज कुमार आनंद ने कहा कि ये उपाय इस बात का प्रमाण हैं कि केजरीवाल सरकार दिल्ली में कार्यरत लाखों कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कर रही है।

बैठक के दौरान श्रम मंत्री ने निर्देश दिया कि अब किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को ज्वाइनिंग और अनुभव पत्र देना अनिवार्य होगा. नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा नियोजित सभी कर्मचारियों का रिकॉर्ड दर्ज किया जाए, इसके साथ ही सभी कर्मचारियों को वेतन पर्ची अवश्य मिलनी चाहिए। इसके अलावा, जहां भी प्रवासी श्रमिक कार्यरत हैं, नियोक्ताओं को उन्हें साल में एक बार यात्रा भत्ता देना होगा। इसके लिए नियोक्ताओं को कर्मचारी के लिए कुछ राशि तय करनी होगी। यात्रा भत्ता ऐसा होना चाहिए कि कोई भी प्रवासी कर्मचारी बस या रेल द्वारा अपने घर आने-जाने का खर्च वहन कर सके।

इसे भी पढ़ें:  निंबूज़: एक नींबू पानी या फलों का रस।

दिल्ली में खतरनाक रसायनों और सामग्रियों से निपटने वाले कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे हर साल चिकित्सा परीक्षा से गुजरें। फैक्ट्री संचालक यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि कर्मचारी चिकित्सा निरीक्षक द्वारा प्रस्तावित रक्त, मूत्र, एक्स-रे और अन्य परीक्षणों से गुजरते हैं। श्रम विभाग के निरीक्षक भी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कारखाने का नियमित निरीक्षण करेंगे और नियोक्ताओं को कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश देंगे। पालन ​​न करने पर श्रम विभाग द्वारा नियोक्ता के विरुद्ध ठोस कदम उठाये जायेंगे।

नियोक्ताओं को घटना के 12 घंटे के भीतर अपने कार्यस्थल पर दुर्घटना होने की स्थिति में तुरंत श्रम विभाग को सूचित करना आवश्यक है। वे श्रम विभाग के निरीक्षक या मुख्य निरीक्षक तक पहुंचने के लिए टेलीफोन, संदेश या ई-मेल जैसे संचार के विभिन्न माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं। किसी कर्मचारी की मृत्यु के मामले में, नियोक्ता को श्रमिक के प्रवासी होने पर श्रम विभाग, जिला मजिस्ट्रेट या अनुविभागीय मजिस्ट्रेट, थाना प्रभारी के साथ-साथ राज्य के संबंधित विभाग को सूचित करना होगा।

किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता के लिए लीड इंडिया से सम्पर्क कर सकते है। यहां आपको पूरी सुविधा दी जाती है और सभी काम कानूनी रूप से किया जाता है। लीड इंडिया के एक्सपर्ट वकील आपकी हर तरह से सहायता करेंगे। हमसे संपर्क करने के लिए आप ऊपर Talk to a Lawyer पर अपना नाम और फ़ोन नंबर दर्ज कर सकते है।

Social Media