अपने चैरिटी ट्रस्ट को किस एक्ट के तहत रजिस्टर करा सकते है?

अपने चैरिटी ट्रस्ट को किस एक्ट के तहत रजिस्टर करा सकते है?

चैरिटी ट्रस्ट को रजिस्टर्ड करवाने की प्रक्रिया जानने से पहले यह जानना जरूरी होता है कि, चैरिटी ट्रस्ट क्या है? और इसका उद्देश्य क्या है? इन सवालों के जवाब जानने के बाद ही चैरिटी ट्रस्ट को पंजीकृत करवाने की प्रक्रिया जान सकते हैं। तो आइए चैरिटी ट्रस्ट क्या है, चैरिटी ट्रस्ट के उद्देश्य और चैरिटी ट्रस्ट को पंजीकृत करवाने की प्रक्रिया।

चैरिटी ट्रस्ट क्या है ?

चैरिटी ट्रस्ट एक नामकरण है जो किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा एक दान या समारोह के माध्यम से संग्रहित धन को एक संचालन में जमा करने के लिए बनाया जाता है।यह धन एक संचालन द्वारा प्रबंधित और संरक्षित किया जाता है ताकि इसका उपयोग उद्देश्य के अनुसार किया जा सके। 

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चैरिटी ट्रस्ट का उद्देश्य क्या है

चैरिटी ट्रस्ट के तहत संग्रहित धन का उपयोग उद्देश्य के अनुसार किया जाता है और इसे संचालन और प्रबंधन के लिए नियुक्त किए गए ट्रस्टीज द्वारा निर्णय लिया जाता है। चैरिटी ट्रस्ट से संग्रहित धन धार्मिक संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, अस्पतालों, संस्थाओं, गैर-लाभकारी संस्थाओं और अन्य सामाजिक या सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है।

चैरिटी ट्रस्ट के द्वारा संग्रहित धन का उपयोग गरीबों और बेसहारा लोगों के लिए खाना, वस्त्र और आवास प्रदान करना, बच्चों के शिक्षा के लिए स्कूल या कॉलेज बनाना, दुर्गम समुदायों के लिए विकास कार्यक्रम चलाना या आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद करना। चैरिटी ट्रस्ट उन लोगों या संगठनों के लिए एक सुरक्षित तरीके से संग्रहित धन प्रदान करता है जो इस तरह के उद्देश्यों के लिए निजी तौर पर धन संग्रह नहीं कर सकते हैं।

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चैरिटी ट्रस्ट के द्वारा संग्रहित धन को समझौते और स्पष्ट शर्तों के साथ उपयोग में लाया जाता है। जो निश्चित करते हैं कि उपयोग हमेशा उद्देश्य के अनुसार होता है। चैरिटी ट्रस्ट को एक स्थायी निदेशक मंडल द्वारा प्रबंधित किया जाता है जो संग्रहित धन का उचित विनियमन और नियंत्रण करता है।

चैरिटी ट्रस्ट रजिस्टर पंजीकृत करने की प्रक्रिया

चैरिटी ट्रस्ट को रजिस्टर करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया होती है

ट्रस्ट डीड तैयार करें

चैरिटी ट्रस्ट डीड एक सूचना दस्तावेज होता है जो ट्रस्ट के उद्देश्य, नाम, पंजीकरण नंबर, बोर्ड के सदस्यों और उनके अधिकारों के बारे में विवरण शामिल करता है।

पंजीकरण के लिए आवेदन दर्ज करें

ट्रस्ट डीड के साथ ट्रस्ट पंजीकरण के लिए आवेदन दर्ज करना होता है। आवेदन में ट्रस्ट के नाम, पता, उद्देश्य, संबंधित संस्थाओं के नाम और उनके विवरण, ट्रस्ट के बोर्ड के सदस्यों के नाम और विवरण शामिल होते हैं।

दस्तावेजों की जांच

रजिस्ट्रार द्वारा ट्रस्ट के दस्तावेजों की जांच की जाती है।

पंजीकरण फीस जमा करें

ट्रस्ट के पंजीकरण के लिए फीस जमा की जानी होती है। फीस की राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होती है।

इसके बाद पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करवाना होता है। पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित कदमों का पालन करना होगा

रजिस्ट्रार द्वारा ट्रस्ट के दस्तावेजों की जांच की जाती है। इसमें ट्रस्ट द्वारा पेश की गई सभी दस्तावेज, जैसे कि नियमनियम, नियमावली, संस्थापन दस्तावेज, परिचय पत्र, आयकर पंजीयन और अन्य दस्तावेज शामिल होते हैं।

रजिस्ट्रार द्वारा दस्तावेजों की जांच के बाद, ट्रस्ट के पंजीकरण के लिए आवश्यकता होने वाली सभी दस्तावेजों की कॉपी ट्रस्ट को वापस दी जाती है।

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उचित दस्तावेज जमा करने के बाद, ट्रस्ट के पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाता है। यह प्रमाणपत्र ट्रस्ट के नाम, पंजीकरण संख्या, पता, उद्देश्य, ट्रस्ट की समय-सीमा और अन्य विवरणों को शामिल करता है।

अंतिम चरण में, ट्रस्ट के पंजीकरण के लिए एक निशुल्क पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाता है।

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