क्या कम्पनी एक्ट के तहत चैरिटी ट्रस्ट को भी रजिस्टर कराया जा सकता है?

क्या कम्पनी एक्ट के तहत चैरिटी ट्रस्ट को भी रजिस्टर कराया जा सकता है?

हाँ, कंपनी एक्ट 2013 के तहत चैरिटी ट्रस्ट को रजिस्टर कराया जा सकता है। लीगल तरीके से किसी भी चैरिटी ट्रस्ट को रजिस्टर कराया जा सकता है । 

चैरिटी ट्रस्ट को रजिस्टर करने के लिए, आपको अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक निगम पंजीकरण अधिकारी से संपर्क करना होगा।

चैरिटी ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से डाक्यूमेंट लगते हैं ? 

चैरिटी ट्रस्ट रजिस्टर करने के लिए कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होती है जैसे आवंटन पत्र, प्रतिनिधि का नाम, पता आदि। चैरिटी ट्रस्ट का उद्देश्य सामाजिक, सांस्कृतिक या अन्य उद्देश्यों के लिए होता है और इसमें लाभार्थियों का कोई स्वार्थ नहीं होता है।

चैरिटी ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन से, आप वित्तीय लाभ कमाने की व्यवस्था नहीं कर सकते। इसलिए, यदि आप चैरिटी ट्रस्ट की स्थापना करना चाहते हैं तो आपको समाज सेवा या अन्य सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इसे उपयोग करना चाहिए।

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चैरिटी ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन कैसे करें

चैरिटी ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन करने के लिए निम्नलिखित कदमों का पालन करें:

स्थानीय न्यायालय से एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्राप्त करें। आमतौर पर यह फॉर्म न्यायिक विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध होता है।

फॉर्म में अपनी संस्था की विवरण भरें, जैसे कि नाम, पता, उद्देश्य और कार्यक्षेत्र।

फॉर्म में आवश्यक दस्तावेजों की प्रतिलिपि संलग्न करें, जैसे कि संस्था के नियम-पुस्तिका, संस्था के अध्यक्ष और सदस्यों के पासपोर्ट आदि।

फॉर्म के साथ शुल्क जमा करें। शुल्क राज्य से राज्य तक भिन्न हो सकता है।

रजिस्ट्रेशन फॉर्म और सभी दस्तावेजों के साथ रजिस्ट्रार के पास जाएं। आपके द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों की जाँच करने के बाद, रजिस्ट्रार आपकी संस्था को रजिस्टर करेगा।

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रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र प्राप्त करें। यह प्रमाणपत्र आपके द्वारा दिए गए नाम के साथ आता है और आपकी संस्था के लिए एक विशेष आईडी होता है।

क्या ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है 

ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन भारत में अनिवार्य है। भारतीय ट्रस्ट एक्ट, 1882 के अनुसार, एक ट्रस्ट को तब तक अधिकारों की एक विशेष प्रकार की व्यवस्था प्राप्त नहीं होती जब तक कि वह उस राज्य या क्षेत्र में पंजीकृत नहीं होता है, जिसमें यह स्थापित किया गया है।

ट्रस्ट पंजीकरण के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, जो विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में भिन्न हो सकती है। पंजीकरण के लिए ट्रस्ट की स्थापना के दस्तावेजों, नियमों, अधिनियमों और नियमों का अनुसरण किया जाना चाहिए।

इसलिए, भारत में ट्रस्ट का पंजीकरण अनिवार्य है और यदि ट्रस्ट पंजीकृत नहीं है, तो उसकी कोई कानूनी अस्तित्व नहीं होगा।

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