शादी की उम्र 21 साल लेकिन पापा बनने की उम्र 18 साल

शादी की उम्र 21 साल लेकिन पापा बनने की उम्र 18 साल

दुनिया का कोइ भी देश कायदे कानून से चलता है। लेकिन कई कानून बड़े अजीब से होते हैं। हमारे देश में भी कई ऐसे कानून हैं जो बड़े अजीब हैं आइये जानते हैं कौन से हैं वे कानून।

लैंड अक्विजिशन एक्ट 1894- इस कानून के तहत सरकार किसी भी वक्त आपकी जमीन आपकी बिना मर्जी के ले सकती है। पहले तो हर्जाने का नियम भी नहीं था लेकिन अब सरकार भारी भरकम मुआवजा देकर जमीन को विकास कार्यो के लिय एक्वायर करती है। एक और मजेदार बात जब संविधान बना था तब हमें कुछ मूल अधिकार मिले थे। जिन्हें हमसे छीना नहीं जा सकता। उनमे एक भूमि का अधिकार भी था लेकिन बाद में संशोधन करके भूमि के अधिकार को मूल अधिकारों से बाहर कर दिया गया। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो विकास के कार्य जैसे सड़क निर्माण, बाँध और नहर निर्माण जैसे कार्य नामुमकिन हो जाते।  

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चालान कानून

अगर दिन में आपका एक बार चालान कट गया है तो दिन कोई अन्य चालान नहीं काटा जा सकता।

हिन्दू एडोप्शन एंड मेंटीनेंस एक्ट 1956

अगर किसी कपल के पास एक लड़का है तो वो दूसरा बच्चे के तौर पर लड़का गोद नहीं ले सकते। ऐसे ही अगर वो पहले से ही बेटी के माता-पिता है तो वो दूसरी बेटी एडोप्ट नहीं कर सकते। उन्हें विपरीत लिंग का बच्चा अडॉप्ट करना होगा।

सिंगल पेरेंट रूल

मिनिस्ट्री ऑफ़ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अनुसार सिंगल फादर बेटी को गोद नहीं ले सकता जबकि सिंगल मदर बेटे को गोद नहीं ले सकती।

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द डेंटिस्ट एक्ट 1948

सड़क किनारे दांत उखाड़ना और कान साफ करवाना कानूनी अपराध है। ऐसा करने पर सजा और जुर्माना दोनों हैं।

फैक्ट्री एक्ट 1948

इस एक्ट के अनुसार फैक्ट्री में रात में महिलाओं को काम करवाना कानून के खिलाफ है।

भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 अब जानते हैं सबसे मजेदार कानून के बारे में, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। भारत में लड़को के लिए शादी की कानूनी उम्र 21 साल है लेकिन अगर 18 साल का बालिग़ बच्चा पापा बनना चाहे तो वो बच्चा गोद ले सकता है।

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