क्या बाल विवाह करने पर एंटीसिपेट्री बेल मिल सकती है?

क्या बाल विवाह करने पर एंटीसिपेट्री बेल मिल सकती है?

नहीं, बाल विवाह करने पर एंटीसिपेट्री बेल (Anticipatory Bail) नहीं मिलती है। एंटीसिपेट्री बेल एक कानूनी प्रक्रिया है जिसका उपयोग अपराधिक मामलों में आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तारी से पहले बेल मिलने के लिए किया जाता है। यह उस व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी से बचाने की अनुमति देता है जो आरोपों का सामरिक निवारण या न्यायिक प्रक्रिया का अपनाने का प्रयास कर रहा होता है।

बाल विवाह एक अवैध और न्यायिक रूप से मान्यता प्राप्त नहीं होने वाली प्रथा है भारतीय कानून के अनुसार जब 18 वर्ष से कम उम्र के नीचे की लड़की को विवाहित कर दिया जाता है। इसके कारण, जब ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता होती है, तो एंटीसिपेट्री बेल की प्रक्रिया नहीं होती है। इससे पहले कि बेल की आवेदन की जा सके, आरोपी को पहले गिरफ्तार किया जाता है और फिर वह बेल की मांग कर सकता है।

बाल विवाह अवैध होने के कारण और बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, इसे विधि के अनुसार दंडित किया जाता है।

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POSCO एक्ट क्या है

POCSO एक्ट पूरा रूप से “बाल यौन उत्पीड़न, विपरीत संबंध और बाल यौन अत्याचार (Protection of Children from Sexual Offences Act)” को कहता है। यह एक भारतीय कानून है जो 2012 में पारित किया गया था और बच्चों को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने का उद्देश्य रखता है।

POCSO एक्ट का मुख्य उद्देश्य बच्चों को 18 वर्ष से कम आयु में होने वाले यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करना है। इस अधिनियम के तहत, बाल यौन उत्पीड़न, विपरीत संबंध और बाल यौन अत्याचार के लिए सजा की प्रक्रिया को संशोधित और प्रभावी बनाया गया है। यह कानून बच्चों की सुरक्षा, अपराधियों के दण्डनीयता, और न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से बाल यौन उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

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POCSO एक्ट ने यौन अपराधों के लिए भिन्न-भिन्न अपराधों को परिभाषित किया है और उनके लिए दण्ड प्रविष्ट किए हैं। यह कानून बाल यौन अपराधों की जांच, तारीखीनी और न्यायिक प्रक्रिया को तेजी से पुराने तरीकों से आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। POCSO एक्ट के तहत, बाल यौन उत्पीड़न अपराधों की रिपोर्टिंग, संज्ञान, जागरूकता, न्यायिक सहायता, और पीड़ित बच्चों के समर्थन को सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक, पुलिसी, और कानूनी मंच उपलब्ध कराए जाते हैं। यह एक्ट छोटे छोटे बच्चों के  यौन अपराधों को रोकने के लिए कठोरतम और गैर जमानती एक्ट माना जाता है । 

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