सरकार के पास सजाओं को कम करने के कौन-कौन से अधिकार हैं?
एक मर्सी पिटिशन में, दोषी राष्ट्रपति या गवर्नर से दया की गुहार करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 के तहत राष्ट्रपति और गवर्नर को सजाओं को माफ करने या घटाने की शक्ति दी गई है। राष्ट्रपति को तो मृत्युदंड को भी माफ करने की शक्ति है। कानूनी प्रावधान 473(1) जब किसी को …
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