पत्नी के भरण-पोषण की अवधारणा भारतीय समाज में सर्वविदित और प्रचलित है। मगर हममें से बहुत से लोग पति के भरण-पोषण के दावे के अधिकार के बारे में नहीं जानते हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि भारतीय कानून समानता पर आधारित है। इसलिए पति और पत्नी दोनों कानून के अनुसार भरण-पोषण का दावा करने के हकदार हैं, लेकिन पति के भरण-पोषण का दावा करने के अधिकार पर कुछ शर्तें हैं।
आइये जानते हैं कि क्या पति भी तलाक केस में गुज़ारे भत्ते का दावा कर सकते हैं?
जैसा कि हमने पहले ही लिखा है कि भारत के कानून समानता के आधार पर चलता है। इसलिए पति एवं पत्नी दोनों ही कानून के अनुसार भरण-पोषण का दावा कर सकते हैं। आज इस आलेख के माध्यम से हम समझेंगे कि क्या पति द्वारा गुज़ारे भत्ते का दावा कर सकता है?
सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि भरण-पोषण/गुज़ारा भत्ता या रख -रखाव किसे कहते हैं? आइये जानते हैं।
गुज़ारा भत्ता शब्द की परिभाषा को यदि वर्णित किया जाए तो यह जीवन की आवश्यकताओं जैसे कि भोजन, कपड़ा, आश्रय, शिक्षा और चिकित्सा व्यय आदि होता है। यानि यह पत्नी या पति द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता है। यह जीवन की सभी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करती है।
पति द्वारा गुज़ारा भत्ता की मांग की जा सकती है। इसके लिए कानून में भी प्रावधान दिया गया है।
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आइये जानते हैं कानून में दिये हुए प्रावधान क्या कहते हैं?
हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के अंतर्गत पति को अपनी पत्नी से गुज़ारा भत्ता का दावा करने का अधिकार प्रदान किया गया है । हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 पेंडेंट लाइट के रखरखाव और पति को कार्यवाही के खर्च का प्रावधान करती है। धारा 25 पति को स्थायी गुजारा भत्ता और भरण-पोषण पाने का अधिकार प्रदान करती है। यहां मेंटेनेंस शब्द में भोजन, आश्रय, कपड़े और अन्य आवश्यकताएं शामिल हैं, जिनकी एक व्यक्ति को अपने जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यकता होती है:
- धारा 24 के तहत , एक ” योग्य व्यक्ति ” जिसके पास अपने रहने और समर्थन के लिए पर्याप्त स्वतंत्र आय नहीं है और कार्यवाही के लिए आवश्यक खर्च नहीं है, वह अपनी पत्नी से भरण-पोषण का दावा कर सकता है यदि उसकी पत्नी ऐसा कर सकती है।
- धारा 25 पति को स्थायी गुजारा भत्ता और भरण-पोषण की अनुमति देती है। यह पत्नी की आय और संपत्ति को ध्यान में रखते हुए पति के जीवनकाल के लिए ऐसी सकल राशि या मासिक या आवधिक राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य है। यदि परिस्थितियों में कोई परिवर्तन पाया जाता है तो न्यायालय आदेश को संशोधित कर सकता है। उदाहरण के लिए, आपसी सहमति से तलाक के मामले में, यदि पक्ष भरण-पोषण का दावा नहीं करने के लिए सहमत होते हैं, तो अदालत मामले की परिस्थितियों और तथ्यों के अनुसार भरण-पोषण प्रदान कर सकती है।
हिन्दू मैरिज एक्ट के तहत पतियों के गुज़ारे भत्ते के दो प्रकार बताए गए हैं। आइये जानते हैं वो दो प्रकार कौन से हैं?
पेंडेंट लाइट गुज़ारा भत्ता और प्रोसीडिंग एक्सपेंस (धारा 24)
यदि अदालत को यह प्रतीत होता है कि पति या पत्नी के पास कोई स्वतंत्र आय स्रोत नहीं है और कार्यवाही के आवश्यक खर्चे हैं। ऐसी स्थिति में अदालत में आवेदन करने पर याचिकाकर्ता, यानी पत्नी या पति, प्रतिवादी को याचिकाकर्ता को कार्यवाही की लागत का भुगतान करने का आदेश देते हैं।
इस प्रकार इस धारा के तहत एक योग्य पति जिसके पास अपने समर्थन और कार्यवाही के आवश्यक खर्चों के लिए पर्याप्त स्वतंत्र आय नहीं है, वह अपनी पत्नी से ऐसे खर्चों के लिए दावा कर सकता है यदि वह यह दे सकती है। लेकिन दूसरी ओर, यदि पति के पास पर्याप्त आय और कमाने की क्षमता है तो वह इस प्रावधान के तहत दावा नहीं कर सकता है।
अदालत पति और पत्नी दोनों की आय पर विचार करने के बाद पत्नी को पति को इस तरह के उचित खर्च का भुगतान करने का आदेश दे सकती है।
स्थायी गुजारा भत्ता (धारा 25)
अदालत पति या पत्नी को ज़रूरी मामलों में स्थायी गुजारा भत्ता और रखरखाव की अनुमति देती है। अदालत प्रतिवादी को आवेदक को ऐसी सकल राशि या मासिक राशि या आवधिक राशि का भुगतान करने का निर्देश दे सकती है, जो आवेदक के जीवनकाल से अधिक न हो।
रखरखाव का फैसला करते समय अदालत को प्रतिवादी और आवेदक की आय और अन्य संपत्ति को ध्यान में रखना चाहिए। यदि आदेश पारित होने के बाद किसी भी समय किसी भी पक्ष की परिस्थितियों में कोई परिवर्तन होता है, तो न्यायालय किसी भी पक्ष के कहने पर उस आदेश को संशोधित या रद्द कर सकता है।
इन दोनों धाराओं की सहायता से पति द्वारा भी गुज़ारे भत्ते की मांग की जा सकती है। मेंटेनेंस के मामले में सबूत का भार भी पति के ऊपर ही होता है। पति द्वारा गुज़ारे भत्ते की मांग के वक़्त पति के दावे वाजिब होने चाहिए। पति को अदालत को संतुष्ट करना होगा कि वह कुछ शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण कमा नहीं सकता है और अपनी आजीविका का समर्थन नहीं कर सकता है, और इस प्रकार, वह अपनी पत्नी से रखरखाव पाने का हकदार है।