क्या एक नाबालिग को प्रॉपर्टी गिफ्ट दी जा सकती है?

क्या एक नाबालिग को प्रॉपर्टी गिफ्ट दी जा सकती है?

नाबालिग व्यक्ति कौन होता है?

नाबालिग व्यक्ति उस व्यक्ति को कहते हैं जो किसी देश या कानूनी प्रणाली के अनुसार, अपने उम्र के कारण अविकसित है और नियमित रूप से बच्चों के अधिकारों की संरक्षा और सुरक्षा के लिए अन्य वयस्क व्यक्तियों की सहायता और प्रशासनिक परख की आवश्यकता होती है।

विभिन्न देशों और कानूनी प्रणालियों में नाबालिग व्यक्ति की आयु सीमा भिन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए, भारतीय कानून में, एक व्यक्ति 18 वर्ष के बाद नाबालिग नहीं होता है और उसे वयस्क व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त होती है। हालांकि, कुछ देशों में नाबालिग आयु सीमा 16 वर्ष हो सकती है, जैसे कि कनाडा और यूनाइटेड किंगडम में।

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नाबालिग व्यक्ति की संपत्ति और अधिकारों की संरक्षा के लिए सामाजिक और कानूनी सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है और उसके माता-पिता, न्यायिक निकाय और अन्य संघीय अथवा राज्यिक अधिकारियों को नाबालिग के हितों की सुरक्षा और देखभाल करने का कार्य होता है।

क्या एक नाबालिग को प्रापर्टी गिफ्ट की जा सकती है 

भारतीय संविधान के अनुसार, नाबालिग को संपत्ति गिफ्ट नहीं दी जा सकती है। नाबालिग व्यक्ति को संपत्ति गिफ्ट देने के लिए, उसके विधि द्वारा प्रतिबंधित होना चाहिए। इसलिए, नाबालिग व्यक्ति को संपत्ति गिफ्ट नहीं दी जा सकती है या उसकी संपत्ति को नाबालिग व्यक्ति को संपादित नहीं किया जा सकता है।

यदि कोई व्यक्ति नाबालिग को संपत्ति गिफ्ट देता है, तो यह गिफ्ट अवैध होगा और नाबालिग व्यक्ति द्वारा संपत्ति के स्वामित्व के लिए कोई दावा नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, नाबालिग को संपत्ति या धन से संबंधित जो भी विवाद होता है, उसे न्यायालय के सामने रखा जाना चाहिए और न्याय के अनुसार ही फैसला दिया जाना चाहिए।

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नाबालिग को संपत्ति गिफ्ट करने से संबंधित कुछ धाराएं

भारतीय कानून के अनुसार, नाबालिग को संपत्ति गिफ्ट करने के लिए एक स्पष्ट अधिनियम नहीं है। हालांकि, नाबालिग को संपत्ति गिफ्ट देने के सम्बंध में निम्नलिखित कुछ धाराएं हो सकती हैं:

भारतीय संपत्ति अधिनियम 1882

इस अधिनियम के तहत, एक नाबालिग को संपत्ति दी जाने से पहले, उसके विधि द्वारा एक विशेष प्रक्रिया अनुसरण की जानी चाहिए। उससे पहले, संपत्ति के स्वामित्व के दावों या संबंधित विवादों के लिए उसके वालिद के अनुमति के साथ न्यायालय के सामने दावा दर्ज किया जाना चाहिए।

हिंदू संपत्ति विधि

इस विधि के अनुसार, नाबालिग बच्चे की संपत्ति उसके पिता की संपत्ति से अलग होती है।इस विधि के अनुसार, यदि पिता ने अपनी संपत्ति का एक भाग नाबालिग बच्चे को संपत्ति के रूप में दिया है, तो वह संपत्ति नाबालिग बच्चे के हिस्से में होगी।

धारा 123 भारतीय नागरिक संहिता

इस धारा के अनुसार, नाबालिग की संपत्ति को राज्य सरकार द्वारकार ग्रहण कर सकती है, यदि नाबालिग की संपत्ति के संबंध में कोई विवाद होता है या यदि संपत्ति का संबंधित व्यक्ति किसी अपराध के आरोपी होता है। इस धारा के अनुसार, राज्य सरकार को नाबालिग के संपत्ति का प्रबंधन करने और उसके हितों की रक्षा करने का अधिकार होता है।

इसलिए, नाबालिग को संपत्ति गिफ्ट करने से पहले संबंधित अधिनियमों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक होता है। नाबालिग को संपत्ति देने के लिए उसके वालिद की अनुमति ली जानी चाहिए और इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज तैयार किए जाने चाहिए।

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