क्या महिलाओं को भी पोक्सो एक्ट के तहत आरोपित किया जा सकता है? – दिल्ली हाई कोर्ट

क्या महिलाओं को भी पोक्सो एक्ट के तहत आरोपित किया जा सकता है? - दिल्ली हाई कोर्ट

बच्चों के यौन शोषण और यौन उत्पीड़न की समस्या को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए, संसद ने 2012 में “प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट” (पोक्सो) को पारित किया। यह कानून बच्चों के साथ यौन हमले, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों को रोकने के लिए है। इसमें 18 साल से छोटे किसी भी व्यक्ति को बच्चा माना गया है।

इस एक्ट के तहत, मामलों को जल्दी रिपोर्ट और जांच करने की जरूरत है और खास अदालतें बनाई गई हैं जो इन मामलों को तेजी से निपटाती हैं। बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष पब्लिक प्रॉसिक्यूटर और सहायता सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं। यह कानून बच्चों की गोपनीयता और सम्मान की रक्षा करता है और दोषियों को सजा दिलाने पर जोर देता है, ताकि बच्चों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाया जा सके।

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मामले के प्रमुख तथ्य

दिल्ली हाई कोर्ट ने 10 अगस्त, 2024 को कहा कि पोक्सो एक्ट के तहत पेनिट्रेटिव यौन हमला और ऐग्रवैट पेनिट्रेटिव यौन हमला अपराध होते हैं, चाहे अपराधी पुरुष हो या महिला। यह आरोप किसी महिला के खिलाफ भी लगाया जा सकता है। एक महिला ने पिटिशन दायर की, जिसमें उसने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत आरोप तय किए गए थे। यह धारा गंभीर यौन हमला की सजा से संबंधित है।

जस्टिस अनुप जयराम भंभानी ने कहा कि पोक्सो एक्ट बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए बनाया गया था, चाहे अपराध करने वाला पुरुष हो या महिला। उन्होंने यह भी कहा कि धारा 3 में “व्यक्ति” शब्द को केवल पुरुष के लिए नहीं पढ़ा जाना चाहिए।

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इस मामले में, आरोपी महिला पर गंभीर यौन हमला का आरोप है, जिसमें “गंभीर चोट पहुंचाने या बच्चे के यौन अंगों को नुकसान पहुंचाने” का आरोप शामिल है। पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत, इस अपराध की सजा 20 साल की जेल से लेकर आजीवन कारावास या मृत्युदंड हो सकती है।

पटिशनर के वकील ने तर्क किया कि एफआईआर आरोपित घटना के चार साल बाद दर्ज की गई थी और जांच में यह भी सामने आया कि पटिशनर के खिलाफ यौन शोषण का कोई इरादा नहीं था। वकील ने कहा कि चार्जशीट में जो टिप्पणियाँ हैं, वे केवल पुलिस की जांच और पटिशनर के छह साल के बेटे के बयान पर आधारित हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि पोक्सो एक्ट की धारा 3 और धारा 5 महिलाओं पर लागू नहीं होतीं, क्योंकि धारा 3 में “व्यक्ति” शब्द का प्रयोग किया गया है, जो पुरुषों के लिए है। वकील ने यह भी बताया कि आईपीसी की धारा 375 और 376 में बलात्कार की परिभाषा पोक्सो एक्ट की धारा 3 से मेल खाती है, इसलिए इन धाराओं के तहत अपराध केवल पुरुषों द्वारा किए जा सकते हैं।

पीड़िता के वकील ने कहा कि एफआईआर में देरी इसलिए हुई क्योंकि पीड़िता का इलाज सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में किया जा रहा था। उसकी गंभीर चोटों को देखते हुए, उसे एक एनजीओ के पास भेजा गया, जहां चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के काउंसलर ने उसका बयान दर्ज किया। इसके बाद मामला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास भेजा गया, और तभी FIR दर्ज की गई। वकील ने तर्क किया कि पोक्सो एक्ट की धारा 3 और 5 पुरुषों और महिलाओं दोनों पर लागू होती है, क्योंकि यह कानून लिंग-न्यूट्रल है। उन्होंने कहा कि धारा 3 में “व्यक्ति” शब्द यह दर्शाता है कि कानून में पुरुषों और महिलाओं दोनों को अपराधी माना जा सकता है।

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दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणियाँ

अदालत ने देखा कि पोक्सो एक्ट की धारा 5 में गंभीर यौन हमले की परिभाषा धारा 3 में दिए गए यौन हमले की परिभाषा से निकलती है। अदालत ने यह भी कहा कि पोक्सो एक्ट में “व्यक्ति” शब्द की कोई विशेष परिभाषा नहीं दी गई है। इसलिए, अदालत ने फैसला किया कि धारा 3(a), 3(b), 3(c), और 3(d) में “व्यक्ति” शब्द को केवल पुरुष के लिए नहीं समझा जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि धारा 3 में “व्यक्ति” शब्द को केवल पुरुष के लिए सीमित नहीं किया जा सकता।

जस्टिस भंभानी ने आईपीसी में बलात्कार की परिभाषा की तुलना पोक्सो एक्ट की धारा 3 और 5 से की। उन्होंने कहा कि जबकि आईपीसी की धारा 375 में “पुरुष” शब्द का इस्तेमाल होता है, पोक्सो एक्ट की धारा 3 और 5 में “व्यक्ति” शब्द का उपयोग होता है। इसका मतलब है कि आईपीसी और पोक्सो एक्ट में अपराध की परिभाषा अलग है, हालांकि कुछ क्रियाएँ समान हो सकती हैं।

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