18 साल के हैं तो अपनी पसंद से अपना धर्म चुन सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट
धर्म के चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस रोहिंटन फलीमन नरीमन ने कहा कि 18 साल का व्यक्ति अपनी पसंद का धर्म चुनने और अनुसरण करने के लिए आजाद है। उन्होंने कहा कि, “मुझे ऐसा कोई कारण नहीं दिखता कि 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति अपना धर्म क्यों नहीं चुन …
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