क्या आप कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का शिकार हुए हैं? आपके अधिकार क्या हैं?

क्या आप कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का शिकार हुए हैं? आपके अधिकार क्या हैं?

यौन उत्पीड़न कहीं भी, काम, स्कूल या सड़क पर हो सकता है। यह केवल यौन संबंधों के बारे में नहीं है। अक्सर यह उस व्यक्ति की मानसिकता का मामला होता है जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है, पीड़ित को देखकर ऐसा करता है।।काम के माहौल में, यौन उत्पीड़न एक गंभीर समस्या है। यह काम करने वालों की सेहत और भलाई पर बुरा असर डाल सकता है, उनकी काम कि प्रोडक्टिविटी को कम कर सकता है, और काम से अनुपस्थिति और टर्नओवर कम कर सकता है। इस समस्या का समाधान करना एक सुरक्षित और सकारात्मक कार्य वातावरण बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न क्या है?

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का मतलब है, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को यौन रूप से असहज या अपमानित करने वाली हरकतें करता है। यह केवल शारीरिक दुर्व्यवहार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मौखिक और गैर-मौखिक सभी प्रकार की गतिविधियाँ शामिल होती हैं। यह एक गंभीर समस्या है, जो न केवल पीड़ित की मानसिक और शारीरिक सेहत को प्रभावित करती है, बल्कि पूरे कार्यस्थल के माहौल को भी बिगाड़ देती है।

1997 में, सुप्रीम कोर्ट ने विषाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। इस फैसले में कोर्ट ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की परिभाषा दी। इसके अलावा, कोर्ट ने उत्पीड़न रोकने के लिए उपाय बताए, इस तरह के व्यवहार को निषिद्ध किया, और पीड़ितों को मदद पाने के तरीके सुझाए। कोर्ट ने इन दिशा-निर्देशों को लागू करने के लिए कानून बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया।

क्या आप को कानूनी सलाह की जरूरत है ?

यौन उत्पीड़न के प्रकार

  • शारीरिक उत्पीड़न: इसमें किसी व्यक्ति का बिना अनुमति के स्पर्श करना या अनुचित तरीके से नजदीक आना शामिल है। यह किसी की निजी सीमाओं का उल्लंघन करता है।
  • मौखिक उत्पीड़न: इसमें गंदे मजाक, यौन टिप्पणी या अश्लील बातचीत करना शामिल है। ये शब्द अक्सर पीड़ित को असुरक्षित और अपमानित महसूस कराते हैं।
  • गैरमौखिक उत्पीड़न: इसमें अनुचित इशारे करना या किसी पर बुरी नजर डालना शामिल है। यह भी एक गंभीर समस्या है, क्योंकि यह पीड़ित को मानसिक रूप से परेशान करता है।
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भारतीय कानून के तहत, यदि आप कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का शिकार होते हैं, तो आपके कुछ अधिकार हैं:

  • हर कर्मचारी को एक सुरक्षित कार्यस्थल का अधिकार है।
  • आपको यौन उत्पीड़न की घटना के बारे में शिकायत करने का पूरा अधिकार है।
  • आपकी शिकायत की गोपनीयता का ध्यान रखा जाना चाहिए।
  • आपकी शिकायत पर उचित और त्वरित जांच की जानी चाहिए।
  • शिकायत करने के बाद आपको किसी भी प्रकार की प्रतिशोध से सुरक्षा मिलनी चाहिए।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ कौन से कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं?

यदि आप कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का शिकार होते हैं, तो निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं:

शिकायत दर्ज करना

आपको सबसे पहले अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करनी चाहिए। इसके लिए, निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखें:

  • अपनी शिकायत को लिखित में दर्ज करें और उसके साथ सभी संबंधित दस्तावेज़ संलग्न करें।
  • कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण समिति HR विभाग से संपर्क करें।

कानूनी सहायता प्राप्त करना

यदि आपको लगता है कि आपके मामले में उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो आप एक वकील से सलाह ले सकते हैं। वकील आपको कानूनी प्रक्रिया के बारे में मार्गदर्शन करेगा और आवश्यक कार्रवाई में मदद करेगा।

महिला आयोग से संपर्क करना

आप स्थानीय या राष्ट्रीय महिला आयोग से भी संपर्क कर सकते हैं। ये संस्थाएं यौन उत्पीड़न के मामलों में मदद करती हैं और उचित कार्रवाई के लिए दबाव डाल सकती हैं।

पुलिस में शिकायत दर्ज कराना

यदि यौन उत्पीड़न गंभीर है, तो आप पुलिस में भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आपको अपनी शिकायत में सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करनी होगी।

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कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित कानूनी प्रावधान क्या हैं?

महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 भारत में एक महत्वपूर्ण कानून है। यह कानून कामकाजी महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए बनाया गया है।

इस अधिनियम में यौन उत्पीड़न की परिभाषा दी गई है और यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसा व्यवहार अस्वीकार्य है। सभी कार्यस्थल, जहां 10 से अधिक कर्मचारी हैं, उनको एक इंटरनल कम्प्लेंट्स समिति (ICC) बनानी होगी, जो शिकायतों को संभालेगी। इस समिति में एक महिला सदस्य और एक गैर-सरकारी संगठन का प्रतिनिधि होना चाहिए।

पीड़ित तीन महीने के भीतर शिकायत दर्ज करा सकती हैं, और समिति को मामले की जांच करके उसे समय पर हल करना होगा। कानून शिकायत करने वालों को प्रतिशोध और भेदभाव से भी बचाता है। इस अधिनियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि महिलाएं बिना किसी डर के काम कर सकें।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाव के उपाय क्या हैं?

प्रशिक्षण और जागरूकता: कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन अत्यंत आवश्यक है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से कर्मचारियों को यौन उत्पीड़न की परिभाषा, उसके विभिन्न प्रकार और उसके खिलाफ कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। इस प्रकार की जागरूकता से कर्मचारियों में संवेदनशीलता बढ़ती है और वे उत्पीड़न के मामलों को पहचानने में सक्षम होते हैं।

नीतियों का निर्माण: हर कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित स्पष्ट और सख्त नीतियों का होना जरूरी है। इन नीतियों में उत्पीड़न की घटनाओं की पहचान, शिकायत करने की प्रक्रिया, और दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए। यह सुनिश्चित करेगा कि सभी कर्मचारी जानें कि उन्हें क्या करना है जब वे किसी अनुचित व्यवहार का सामना करें।

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सहयोगात्मक माहौल: एक ऐसा कार्यस्थल माहौल बनाना आवश्यक है जहां कर्मचारी अपनी समस्याओं को बिना डर के साझा कर सकें। मैनेजमेंट को चाहिए कि वे एक खुला संवाद स्थापित करें, जिससे कर्मचारी अपनी चिंताओं को व्यक्त कर सकें। यह सहयोगात्मक दृष्टिकोण न केवल समस्याओं को हल करने में मदद करता है, बल्कि एक सुरक्षित और सकारात्मक कार्य वातावरण भी तैयार करता है।

निष्कर्ष

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न एक गंभीर मुद्दा है, और इससे निपटने के लिए आपको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना आवश्यक है। अगर आप इस स्थिति का सामना कर रहे हैं, तो उचित कदम उठाएं और सुनिश्चित करें कि आपको न्याय मिले। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं, और आपकी आवाज़ महत्वपूर्ण है।

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