क्या वास्तव में ‘काला जादू’ अपराध है?
भारत में आज भी काला जादू, तंत्र-मंत्र, झाड़-फूंक जैसी प्रथाएं मौजूद हैं। कुछ लोग इसे आस्था का हिस्सा मानते हैं, तो कुछ लोग इसका इस्तेमाल डराने-धमकाने या धोखाधड़ी के लिए करते हैं। कई जगहों पर ‘ओझा’, ‘गुणी बाबा’, और ‘तांत्रिक’ जैसे लोग खुद को विशेष शक्तियों का धारी बताकर लोगों को ठगते हैं।
भारत जैसे देश में जहां धार्मिक आस्था गहरी है, वहां इन विषयों को छूना संवेदनशील हो सकता है। लेकिन जब किसी की जान या सम्मान पर खतरा आता है, तो कानून को हस्तक्षेप करना ही पड़ता है।
काले जादू से जुड़े आम अपराध और घटनाएं
- महिलाओं पर डायन होने का आरोप: कई राज्यों में महिलाओं को डायन बताकर उन्हें पीटा जाता है, निर्वस्त्र किया जाता है, या मार दिया जाता है।
- अंधविश्वास फैलाना और आर्थिक धोखाधड़ी: “काला साया हटवाने के 11000 रुपए”, “प्रेमी वापस लाने की गारंटी”, आदि दावे आम हो गए हैं।
- मानसिक और शारीरिक शोषण: डर पैदा करके मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, खासकर महिलाओं और बच्चों को।
- मौत या आत्महत्या के लिए उकसाना: कई लोग मानसिक दबाव में आत्महत्या कर लेते हैं, जिसका कारण होता है ‘जादू-टोने’ का डर।
विच हंटिंग क्या होता है?
विच हंटिंग एक ऐसी सामाजिक बुराई है, जिसमें किसी महिला (अक्सर विधवा, अकेली, या कमजोर) को बिना किसी वैज्ञानिक आधार के ‘डायन’ या ‘जादूगरनी’ घोषित कर दिया जाता है। ऐसा आरोप अक्सर गांव या समुदाय में बीमारी, फसल खराब होना, या किसी की अचानक मौत जैसी घटनाओं के बाद लगाया जाता है।
डायन बताकर उस महिला को गांव में अपमानित किया जाता है, उसके बाल काट दिए जाते हैं, उसे निर्वस्त्र कर घुमाया जाता है, या कभी-कभी उसकी हत्या तक कर दी जाती है। इस प्रथा के पीछे अंधविश्वास, पितृसत्तात्मक सोच, संपत्ति हथियाने की लालच या व्यक्तिगत दुश्मनी जैसी वजहें होती हैं।
भारत के कई राज्यों जैसे झारखंड, ओडिशा, बिहार, और छत्तीसगढ़ में विच हंटिंग की घटनाएं आम हैं। हालांकि इन राज्यों में इसे रोकने के लिए विशेष कानून बनाए गए हैं, फिर भी जागरूकता की कमी के कारण यह प्रथा आज भी जारी है।
विच हंटिंगन सिर्फ एक सामाजिक अपराध है, बल्कि मानवता और संविधान के खिलाफ एक क्रूर कृत्य है, जिससे लड़ना हम सबकी जिम्मेदारी है।
क्या भारतीय कानून काले जादू को अपराध मानता है?
भारत में काले जादू (Black Magic) और अंधविश्वास से संबंधित कोई केंद्रीय कानून नहीं है। हालांकि, कुछ राज्यों ने इस पर नियंत्रण के लिए विशेष कानून बनाए हैं।
- महाराष्ट्र ने 2013 में एंटी -सुपरस्टीशन एंड ब्लैक मैजिक एक्ट लागू किया। इसमें मानव बलि, काले जादू, तंत्र-मंत्र से इलाज, और अन्य अंधविश्वासी प्रथाओं को अपराध घोषित किया गया है। दोषी पाए जाने पर 6 महीने से 7 साल तक की सजा और ₹5,000 से ₹50,000 तक का जुर्माना हो सकता है। यह अपराध गैर-जमानती और संज्ञेय हैं।
- कर्नाटका ने 2017 में कर्नाटक प्रिवेंशन एंड इरेडिकशन ऑफ़ इनह्यूमन ईविल प्रैक्टिसेज एंड ब्लैक मैजिक एक्ट पारित किया। इसमें तंत्र-मंत्र, मानव बलि, महिलाओं को नग्न करके परेड करना, और अन्य अमानवीय प्रथाओं को अपराध माना गया है। दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की सजा और ₹5,000 से ₹50,000 तक का जुर्माना हो सकता है।
- बिहार ने 1999 में बिहार प्रिवेंशन ऑफ़ विच (डायन) प्रक्टिसिस एक्ट लागू किया। इसमें डायन के रूप में पहचाने जाने वाले व्यक्ति को 6 महीने तक की सजा या ₹1,000 तक का जुर्माना हो सकता है।
- ओडिशा प्रिवेंशन ऑफ विच-हंटिंग एक्ट, 2013 के तहत, यदि किसी महिला को डायन के रूप में चिन्हित किया जाता है और उसे शारीरिक या मानसिक रूप से नुकसान पहुँचाया जाता है, तो आरोपी को 7 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। यदि महिला की मृत्यु होती है, तो आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।
- असम विच हंटिंग (प्रोहिबिशन, प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन) एक्ट, 2015 के तहत, किसी व्यक्ति को डायन के रूप में चिन्हित करने पर 7 साल तक की सजा और ₹5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। यदि किसी की हत्या होती है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। यह अपराध संज्ञेय, गैर-जमानतीय और गैर-समझौते योग्य है।
- राजस्थान प्रिवेंशन ऑफ विच-हंटिंग एक्ट, 2015 के तहत, यदि किसी महिला को डायन के रूप में चिन्हित किया जाता है और उसे शारीरिक या मानसिक रूप से नुकसान पहुँचाया जाता है, तो आरोपी को 1 से 7 साल तक की सजा और ₹1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। यदि महिला की मृत्यु होती है, तो आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।
यदि आप किसी राज्य में रहते हैं जहाँ इस तरह का कानून लागू नहीं है, तो आप भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 299, 302, और 354 के तहत शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने, दुश्मनी बढ़ाने, और धोखाधड़ी से संबंधित हैं।
किसी भी राज्य में काले जादू या अंधविश्वास से संबंधित अपराध की शिकायत करने के लिए, आप नजदीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। यदि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, तो आप मजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
किसी भी कानूनी कार्रवाई से पहले, एक अनुभवी वकील से परामर्श करना उचित रहेगा, ताकि आपके मामले की सही दिशा में मार्गदर्शन मिल सके।
भक्ति गोरेन बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2023)
सितंबर 2023 में, सुप्रीम कोर्ट ने भक्ति गोरेन और अन्य के खिलाफ हत्या के आरोपों को बरकरार रखा, जो एक महिला को काले जादू के आरोप में मारने के मामले में थे। कोर्ट ने माना कि आरोपियों ने जानबूझकर और पूर्व नियोजित तरीके से महिला पर हमला किया था, और इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन करार दिया।
राजीव कुमार उपाध्याय बनाम श्रीकांत उपाध्याय और अन्य (2024)
दिसंबर 2024 में, सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में आरोपियों को तत्काल मुक़दमे का सामना करने का आदेश दिया, जिसमें एक महिला को काले जादू के आरोप में सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया था। कोर्ट ने इसे संविधान की आत्मा पर धब्बा करार दिया और राज्य सरकार की निष्क्रियता पर आश्चर्य व्यक्त किया।
निष्कर्ष
किसी भी नागरिक को डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने कानूनी अधिकारों को जानना और सही समय पर उनका प्रयोग करना ज़रूरी है। समाज में फैले अंधविश्वास और कुप्रथाओं को खत्म करना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसके लिए वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना बेहद जरूरी है। हमारे देश में ऐसे कानून मौजूद हैं जो हमें सुरक्षा देते हैं, बस ज़रूरत है कि हम जागरूक बनें और कानून का सहारा लेकर अपने हक के लिए आवाज़ उठाना सीखें।
किसी भी कानूनी सहायता के लिए लीड इंडिया से संपर्क करें। हमारे पास लीगल एक्सपर्ट की पूरी टीम है, जो आपकी हर संभव सहायता करेगी।
FAQs
1. क्या ब्लैक मैजिककरना अपराध है?
यदि इसमें धोखाधड़ी, मानसिक/शारीरिक शोषण या अंधविश्वास का प्रचार हो रहा है, तो यह अपराध है।
2. क्या महिला को डायन कहने पर सज़ा हो सकती है?
हां, विशेष राज्य कानूनों के तहत सख्त सज़ा हो सकती है।
3. क्या सोशल मीडिया पर ‘काला जादू हटाने’ का विज्ञापन गैरकानूनी है?
हां, अगर वह लोगों को भ्रमित कर रहा है या ठग रहा है तो वह साइबर अपराध की श्रेणी में आता है।
4. क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई आदेश दिया है?
हां, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अंधविश्वास और सामाजिक शोषण पर चिंता जताई है और सरकारों को कानून बनाने की सलाह दी है।