पुलिस केस की जांच करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करती है। यह तकनीक घटना से संबंधित होती हैं जिनमें निम्नलिखित बातें शामिल होती हैं:
1.शामिल लोगों से पूछताछ करना जैसे ज़िम्मेदार, साक्षी, गवाह, आरोपी, आदि।
2.जगह की जाँच करना और संदिग्ध वस्तुओं के विवरण दर्ज करना।
3.शामिल लोगों के साथ बातचीत का लेखा जोखा करना।
4.चुनौतीपूर्ण संदर्भ में, शामिल लोगों के फोन, कंप्यूटर, या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जाँचना।
5.वैध सबूत एकत्र करना और संदिग्ध व्यक्तियों को पहचानना।
6. शामिल होने वाले विशेषज्ञों की सलाह लेना जैसे फारेंसिक विज्ञानी, जुर्म विश्लेषक, इत्यादि।
7.जाँच के परिणाम जमा करना और एक समझौते या केस दायर करने का निर्णय लेना।
पुलिस अपने विभिन्न तकनीकों का उपयोग करते हुए केस की सूचना, जांच रिपोर्ट और संदिग्ध व्यक्तियों को उपरोक्त तकनीकों के माध्यम से दबाव देती है।
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क्या पुलिस साक्ष्य या गवाहों के पहचान छुपाती है
नहीं, पुलिस साक्ष्य या गवाहों के पहचान को छुपाने की कोशिश नहीं करती है। साक्ष्य या गवाहों की पहचान को पुलिस केस जांच में एक महत्वपूर्ण तत्व मानती है।
जब पुलिस केस जांच करती है, तो उन्हें शामिल लोगों के साक्ष्यों और गवाहों को ध्यान से समझना होता है ताकि वे गतिविधियों का सही और सटीक विवरण प्रदान कर सकें। इसलिए, पुलिस साक्ष्य या गवाहों की पहचान छुपाने की कोशिश नहीं करती है, बल्कि उनके सटीक विवरण जांच करती है।
इसके अलावा, साक्ष्य या गवाहों की पहचान और उनकी संगती को कानून द्वारा संरक्षित रखा गया है, ताकि उन्हें किसी भी तरह का नुकसान न हो। इसलिए, पुलिस साक्ष्य या गवाहों के खिलाफ कोई कदम उठाने की कोशिश नहीं करती है।
क्या पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान संदिग्ध आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ कर सकती है
हाँ, पुलिस अपनी जुर्माना शक्ति के अंतर्गत किसी भी संदिग्ध आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है और उस पर पूछताछ कर सकती है। इसके लिए, पुलिस को संदिग्ध आरोपी के खिलाफ कुछ सबूत या शंका होनी चाहिए जो उसे गिरफ्तार करने के लिए प्रेरित करती हो।
गिरफ्तारी के बाद, पुलिस आरोपी से पूछताछ करती है और उससे उसके आरोपों के संबंध में पूछताछ करती है। यदि आरोपी अपने आप को निर्दोष साबित करता है तो पुलिस उसे रिहा कर देती है। अगर आरोपी के खिलाफ प्रमाण मिलते हैं तो उसे अदालत में पेश किया जाता है।
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