कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है जिसके कारण हमे अपना नाम या सरनेम बदलवाना पड़ता है। ऐसे में सबसे पहले लोगो के सामने ये समस्या आती है की आखिर नाम बदलने की प्रोसेस क्या है। आइये जानते है की आप अपना नाम या सरनेम ऑफिशियली कैसे बदल सकते है।
किस-किस चीज में बदलता है नाम
अपने नाम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए आपको उस चेंज को गजट कराना पड़ता है। ये चेंज, आपके नाम – उपनाम धर्मं या लिंग यानी जेंडर – किसी के बारे में भी हो सकता है। नाम में परिवर्तन के अलावा अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी गलती को सुधारवाना हो तो उसके लिए भी गजट करना पड़ता है।
क्या आप को कानूनी सलाह की जरूरत है ?
गजट करना जरूरी
तो आइये सबसे पहले जानते हैं कि गजट क्या होता है? गजट जिसे हिन्दी में राजपत्र कहते हैं, दो प्रकार के होते है। पहला केंद्र सरकार का और दूसरा राज्य सरकार का। राज्य या केंद्र को जब कोई कानून या नियम लागू करना होता है तो वे इसे गजट में प्रकाशित किया जाता है| इसका पब्लिकेशन हर सप्ताह होता है।
नेम चेंज प्रोसीजर के तहत सबसे पहले आपको किसी भी दो न्यूज़ पेपर में विज्ञापन देना होता है। इसमें बताना होता है कि आप अपना नाम या सरनेम, धर्म या लिंग बदलवाना चाहते हैं। ये विज्ञापन दो अखबारों में देना होता है एक स्थानीय भाषा में और दूसरा इंग्लिश भाषा में।
कैसे दें अखबार में विज्ञापन
अखबार में विज्ञापन देने के लिए पहले आपको 10 रूपए के स्टेम्प पेपर पर एफिडेविट टाइप करवाना होगा। इसमे आपको नाम बदलें और इसका कारण बताना होता है। इसके बाद आपको समाचार पात्र के दफ्तर में संपर्क करना होता है। और स्टेम्प पेपर के साथ अपना मैटर लिखित में देना होता है
एफिडेविट कैसे बनाएं
आइये जानते हैं एफिडेविट का कांटेट कैसे बनाएं।
- उसमे पहले अपना नाम व पता उम्र के साथ लिखेंगे,
- फिर लिखेंगे की मैं भारत का नागरिक हूँ
- तथा बाद में लिखेंगे कि में अपना नाम, उपनाम (सरनेम), धर्म या लिंग बदलना चाहता हूँ
- तथा अपना नया नाम भी लिखेंगे, या फिर क्रमश: उपनाम(सरनेम), धर्म या लिंग लिखेंगे
एफिडेविट बनाने के बाद क्या करें
इसके बाद इस एफिडेविट को आप नोटरी करवा लें। तथा इसके साथ अपने आधार कार्ड की कॉपी लगाकर अपने पास के न्यूज़ पेपर दफ्तर में छपने के लिए दे दें। वो आपसे विज्ञापन पब्लिकेशन का चार्ज लेंगे। इस अखबार की कम से कम दो कोपी अपने लिए बुक जरूर कर लें। ताकि ये जरूरत पड़ने पर आपके काम आ सके।
नाम बदलने का कारण जरूर बताएं
नाम बदलने में एक जरूरी फैक्ट का ध्यान रखें कि आपको नाम बदलने का कारण जरूर विज्ञापन में देना चाहिए। ऐसा इसलिए किया जाता है अगर किसी व्यक्ति या सरकारी डिपार्टमेंट को आपके नाम बदलने से ऐतराज है तो वो इसके लिए कोर्ट में objection ले सकता है। उदहारण के लिए जैसे की कोई अपराधी जिस पर केस चल रहा है या सजा काट चुका है और अपना नाम बदलने कोशिश करे तो उसे रोका जा सके।
इसीलिए इसका पब्लिकेशन दो न्यूज़ पेपर में करवाया जाता है तथा लोकल न्यूज पेपर भी इसीलिए जरूरी है की अगर कोई व्यक्ति इंग्लिश पढ़ना नही जानता है तो वो उस राज्य की लोकल भाषा में ये न्यूज़ पढ़ ले। अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन होगा तो वो आप पर केस कर देगा अन्यथा आपका नाम कानूनी तौर पर बदल जाएगा।
नेम चेंज के लिए जरूरी डाक्यूमेंट्स
अब जान लेते हैं कि अखबार में विज्ञापन छपवाने के लिए क्या डाक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं।
इसके लिए एक एफिडेविट जिसमें आपने नाम, उपनाम, धर्म या लिंग बदलने का कारण बताना होगा। उदाहरण के लिए शादी के बाद अक्सर लड़कियों को सरनेम बदलना होता है। तो वो ये रीजन एफिडेविट में मेंशन करेंगी कि शादी के बाद वो अपने पति का सरनेम अपने साथ जोड़ रही हैं। ये एफिडेविट 10 रूपये का होगा।
एप्लीकेशन किसे दें
इसके अलावा आप को एक एप्लीकेश To, the controller of publication को देनी होती है इसमे भी नाम या सरनेम बदलने का कारण लिखा होना चाहिए।
इसके बाद आप को ये एप्लीकेशन, एफिडेविट, न्यूज़ पेपर, अपना आधार कार्ड देना होगा अगर आप सरनेम बदल रहे है तो पति या माता.पिता का भी आधार कार्ड लगेगा जिसमे उनका सरनेम लिखा होना आवश्यक है।
मान लीजिये कि जो सारनेम आप बदल रही है वो आपके अभिभावक या पति के आधार कार्ड में भी ना हो तो उसके लिए एक अलग से एफिडेविट देना होगा। इन सब दस्तावजो को लेकर आप अपने जिले और राज्य के controller of publication के ऑफिस में जा कर पब्लिकेशन दे सकते हैं। उसकी एक फीस होती है। जो राज्य के अनुसार अलग-अलग होती है। उसकी स्लिप कटवा ले तथा ये सभी दस्तावेज इस कटी हुई फीस के साथ जमा करवा दे।
इसके बाद आपका नाम आपके सरकारी राजपत्र में आपके नाम बदलने की सूचना प्रकाशित होगी। और आपके दिए गये पते पर डाक द्वारा भेज दी जाएगी।
इसके बाद आपका नेम चेंज प्रोसेस पूरा हो जाएगा। इसके बाद आप उस पेपर की कॉपी लगा कर बाकि के documents जैसे कि pan card , voter id और आधार कार्ड में अपना नेम चेंज करवा सकते है। या आप अपना नाम इन डाक्यूमेंट्स में ना भी बदलवाना चाहे तो इस नेम चेंज डॉक्यूमेंट की कॉपी लगवा कर अपना काम चला सकते है।
लेकिन देश कुछ राज्यों जैसे उतर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में नाम परिवर्तन के लिए गजट नहीं निकाला जाता है। इनका गजट नोटिफिकेशन दिल्ली में होता है।
नेम चेंज में कितना समय लगता है
अब आप जानना चाहेंगे कि नेम चेंज में कितना समय लग सकता है तो इसके दो चरण है पहले में आपका नाम न्यूज़ पेपर में आना। इसमें दो से तीन दिन का समय लगता है तथा दूसरे चरण में जब आप सरकार के राजपत्र में नाम आने के लिए आवेदन करते है तो इस प्रोसेस को पूरा होने में एक से दो सप्ताह का समय लग जाता है। राज्य सरकार या केंद्र सरकार का राजपत्र या गजट सप्ताह में एक बार ही निकलता है।
पेपर में निकलने के अगले 6 महीने में आपको गजट के लिए आवेदन करना होता है। अगर आप अपने स्टडी डोक्युमेन्ट्स में भी नाम बदलवाना चाहते हैं तो आप गजट की कॉपी के साथ अपनी यूनिवर्सिटी या सेंटर बोर्ड में नाम बदलने के लिए आवेदन कर सकते है। तो ये थी नाम या सरनेम या डोक्युमेन्ट्स में हुई किसी गलती को सुधारने का प्रोसेस।