सरकारी अफसर काम ना करे या बतमीजी करे तो सिटीजन चार्टर में करें शिकायत

सरकारी अफसर काम ना करे या बतमीजी करे तो ऐसे करें शिकायत

भारत में नागरिक को प्रथम माना जाता है। जनता सरकार चुनती है और सरकार शासन चलाती है और अपने नागारिकों को कई तरह की सेवा देती है जिसे जन सेवा यानी के Public Services कहा जाता है।

कायदे से तो ये सुविधाएं बाधा रहित और सम्पूर्ण होनी चाहिए लेकिन फिर भी धीरे-धीरे इनमे बैठे अधिकारी या तो करप्ट हो जाते हैं या फिर आलसी। ऐसे में नागरिक सेवाओं को सुनिश्चित करने, उन्हें और ज्यादा न्यायपूर्ण और मानवीय बनाने के उद्देश्य से सरकार ने हर सरकारी विभाग में नागरिक घोषणा पत्र यानी सिटीजन चार्टर लागू किया है।

इसके लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने 31 मार्च, 2002 को एक वेबसाईट तैयार की। इस पर केंद्र और राज्य सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों और संगठनों द्वारा जारी किये गए करीबन 600 सिटीजन चार्टर आपलोड किये गए।

वैसे हर विभाग की अपनी वेबसाईट पर भी सिटीजन चार्टर से जुड़े नियम अपलोड किये गए हैं। वहां जन शिकायत अधिकारी का नाम भी उपलब्ध रहता है।

क्या आप को कानूनी सलाह की जरूरत है ?

क्या हैं सुविधाएं

पहले जान लेते हैं सिटीजन चार्टर में एक नागरिक के लिए क्या सुविधाएं है और शिकायत के क्या प्रावधान हैं?  सिटीजन चार्टर एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमे विभाग बताता है कि उसकी क्या सेवाएं हैं उनकी क्या गुणवत्ता और क्या मानक हैं। सिटिजन चार्टर में कर्मचारियों के व्यवहार संबंधी शिष्टाचार, सुझाव और शिकायत करने का भी प्रावधान होता है।

कैसे करें शिकायत

सिटीजन चार्टर अपने विभाग से सम्बंधित शिकायतों को करने और उसके निपटारे के लिए भी जिम्मेदार होता है।

इसे भी पढ़ें:  पुलिस को इन्वेस्टीगेशन करने की शक्तियां क्या है?

शिकायत के लिए या तो आप विभाग की ऑफिशियल वेबसाईंट पर जा सकते हैं या फिर आप प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग की वेबसाईट darpg.gov.in/ पर जा सकते हैं।

अगर आप विभाग की पर्सनल वेबसाईट पर जा रहे हैं तो थोड़ा सर्च करना पडेगा। उदाहरण के लिए यदि आप पीआईबी की वेबसाईट (www.pib.nic.in) पर जाते हैं तो यहाँ सिटीजन चार्टर नाम से ऑप्शन मिलता है।  इस पर क्लिक करने पर आपको जन शिकायत अधिकारी की सभी डिटेल मिल जाएँगी। लेकिन कई विभागों के वेबसाइट में सिटीजन चार्टर की जगह ग्रेविएंस (शिकायत) लिखा मिलेगा। RNI की साईट (www.rni.nic.in) पर आपको ग्रेविएंस नाम से शिकायत का ऑप्शन मिलेगा।

वहीं कई विभागों में सिटीजन चार्टर ऊपर ही दिखने के बजाये अन्दर के पेज में मिलता है जैसे davp.nic.in की साईट पर पहले आपको अबाउट अस में जाना होगा फिर वहां सिटीजन चार्टर लिखा मिलेगा।

कितने समय में होगा निपटारा

यदि किसी नागरिक ने शिकायत की है तो उसकी शिकायत का निष्पादन या निपटारा कब तक हो जाएगा ये बताना भी विभाग की जिम्मेदारी होती है। ज्यादातर विभागों में सिटीजन चार्टर के तहत शिकायतों का निपटारा 30 या फिर 60 दिनों के भीतर कर दिया जाता है।

तो इस तरह अगर आपको भी किसी सरकारी विभाग में किसी अधिकारी के व्यवहार से परेशानी है, या फिर आपका काम काफी लम्बे समय से वहां अटका है तो आप सिटीजन चार्टर के तहत अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। जिसका निपटारा विभाग को 30 से 60 दिनों के भीतर करना होगा।

इसके लिए सम्बंधित लिंक देंखे।

इसे भी पढ़ें:  स्टार्टअप में नियमों का क्या महत्व है?
https://darpg.gov.in/

https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/Citizencharter160FL2F.pdf

https://goicharters.nic.in/public/website/home
Social Media

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *