आरटीआई (Right to Information Act) एक्ट के तहत पहली अपील करने के लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा
अपील के लिए संबंधित संगठन या विभाग का पता ढूंढें
पहली अपील के लिए आपको उस संगठन या विभाग का पता ढूंढना होगा जिसके खिलाफ आप अपील करना चाहते हैं। यह संगठन सरकारी या निजी हो सकता है, जहां आपने अपनी आरटीआई अनुरोध को प्रस्तुत किया था और जिसने आपको जवाब नहीं दिया है।
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पहली अपील दर्ज करने के लिए आवेदन पत्र तैयार करें
अपील करने के लिए आपको एक आवेदन पत्र तैयार करना होगा। इस पत्र में आपको अपने असंतुष्टि का कारण बताना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि आपने पहले अनुरोध करने के बावजूद संगठन या विभाग से कोई जवाब नहीं प्राप्त किया है। आपको अपील दर्ज करने के लिए विशेष अधिकारिक फॉर्म या प्रारूप का उपयोग करना सुझाया जा सकता है, जो आपके द्वारा या संगठन या विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हो सकता है।
पहली अपील दर्ज करें
आपको अपना आवेदन पत्र और आरटीआई अनुरोध का प्रतिलिपि संगठन या विभाग के अधिकारी या अपीलेट अथॉरिटी के पास जमा करना होगा। आपको अपीलेट अथॉरिटी के निर्दिष्ट पते और जमा करने की अंतिम तिथि के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। अपील के साथ, आपको पहले अनुरोध की प्रतिलिपि और संबंधित दस्तावेजों की प्रतिलिपि को भी संलग्न करना चाहिए।
यहां तक कि अपील करने की प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की विवरण आपके देश और संगठन के कानूनों और नियमों पर निर्भर करेंगे। आपको विशेषज्ञ सलाह लेने के लिए स्थानीय अधिकारिकों से संपर्क करना चाहिए या आपके द्वारा विशेष अधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध विवरणों का पालन करें।
द्वितीय अपील अधिकारी कौन होता है?
द्वितीय अपील अधिकारी आरटीआई (Right to Information Act) एक्ट के तहत एक स्तर ऊपर स्थित अथवा अधिक आधिकारिक होता है जिसका कार्य होता है अपीलों को सुनना और निर्णय देना। इस अधिकारी को सामान्य रूप से ‘अपीलेट अथॉरिटी’ या ‘अपीलेट कमीशन’ कहा जाता है।
यह अधिकारी एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायिक प्राधिकारी होता है, जो पहली अपील करने वाले व्यक्ति के अपील को सुनता है और उसके खिलाफ निर्णय देता है। इस अधिकारी का कार्य उन स्थानों पर आता है जहां आरटीआई अनुरोध के जवाब में असंतुष्टि रहती है और पहले अपील दर्ज करने वाले व्यक्ति अपनी अपील करता है।
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