क्या चर्च द्वारा मुहैया कराया गया सर्टिफिकेट कानूनी रूप से मान्य है?

क्या चर्च द्वारा मुहैया कराया गया सर्टिफिकेट कानूनी रूप से मान्य है?

भारत में मुसलमानों के बाद ईसाई दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय है। ईसाई जोड़ों का विवाह भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872 द्वारा शासित होता है, जो शादी के अनुष्ठान के लिए चर्च के पादरी या मंत्री की उपस्थिति की प्राथमिक शर्त को निर्धारित करता है। हर धर्म मे विवाह के साथ ही एक प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जाता है।

मगर सवाल ये है कि क्या चर्च के पादरी द्वारा दिया गया विवाह का प्रमाण पत्र कानूनी रूप से मान्य होता है? आइये आज के इस लेख के माध्यम से हम यह बात समझने का प्रयास करते हैं।

ईसाई विवाह अधिनियम 1872 की धारा 4 इसके प्रावधानों के तहत ईसाई शादियों के संचालन प्रदान करती है। इस धारा के आधार पर एक ईसाई और दूसरे ईसाई के बीच विवाह समारोह के अलावा यह अधिनियम एक ईसाई और गैर-ईसाई के बीच एक विवाह को वैध बनाता है। बशर्ते कि यह इसके प्रावधानों के तहत अनुष्ठापित हो।

सुभाषचंद्र इशुदास परमार बनाम गुजरात राज्य में गुजरात के माननीय उच्च न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि ईसाई साथी से शादी करने वाले गैर-ईसाई को धर्म परिवर्तन से गुजरने की आवश्यकता नहीं है।

वहीं वर और वधू की आयु अन्य विवाह कानूनों की तरह ही अधिनियम के अंतर्गत क्रमशः अठारह और इक्कीस निर्धारित की गई है। शादी करने वाले पुरुष और महिला की उचित सहमति भी होनी चाहिए। इसके अलावा शादी के समय दोनों में से किसी का मौजूदा और जीवित जीवनसाथी नहीं होना चाहिए। यह किसी भी अन्य विवाह अधिनियम की तरह ही होता है।

विवाह के लिए नोटिस कैसे भेज सकते है?

ईसाई विवाह अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार शादी करने के अपने इरादे के बारे में चर्च के पादरी को किसी भी पक्ष द्वारा अधिसूचना दी जाती है। (बशर्ते वे एक ही क्षेत्रीय सीमा के भीतर रह रहे हों)। ऐसे मामलों में जहां वे एक ही क्षेत्र में नहीं रहते हैं उनके विवाह के इरादे के बारे में उनके क्षेत्रों में अधिकृत संबंधित जिला विवाह पंजीयकों को अलग से नोटिस भेजना होगा। नोटिस प्राप्त होने के बाद विवाह को संपन्न करने के लिए प्रमाण पत्र जारी करना पादरी की जिम्मेदारी है।

इच्छुक पार्टियों में से एक नाबालिग होने की स्थिति में धारा 15 मंत्री को 24 घंटे के भीतर नोटिस वापस करने या अन्यथा  इसे वरिष्ठ विवाह रजिस्ट्रार या जिला विवाह रजिस्ट्रार को अग्रेषित करने के लिए प्रदान करती है। अधिनियम की धारा 13 के प्रावधानों के तहत नोटिस को 24 घंटे के भीतर वापस करना होता है ।

अधिनियम की धारा 5 उन लोगों की एक सूची निर्धारित करती है जो भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम के तहत वैध विवाह करने के लिए सक्षम या पात्र हैं। यदि विवाह का उल्लेख उल्लिखित लोगों के अलावा किसी अन्य द्वारा किया जाता है, तो उस विवाह की कोई कानूनी स्थिति नहीं होगी और इसे शून्य माना जाएगा।

शादी को स्कॉटलैंड के चर्च के समारोहों, नियमों, रीति-रिवाजों और रीति-रिवाजों के बाद निष्पादित किया जाना है, चर्च ऑफ स्कॉटलैंड के एक पादरी को शादी को पहचान करना आवश्यक है।

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एक धर्म मंत्री जो इस उद्देश्य के लिए इस अधिनियम के तहत सूचीबद्ध और स्वीकृत है।

एक विवाह पंजीयक को या तो युगल के विवाह समारोह का संचालन करना चाहिए या उसका साक्षी होना चाहिए।

भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम के प्रावधान क्या है?

भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारतीय ईसाइयों को विवाह प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए कानूनी रूप से लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति।

अधिनियम के तहत ईसाई विवाह का पंजीयन

भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872 का भाग IV एक ईसाई जोड़े के विवाह पंजीकरण के लिए प्रदान करने वाले प्रावधानों को प्रदान करता है। और इस प्रकार उनके बंधन को कानूनी वैधता प्रदान करता है। 

पार्टियों द्वारा अपने संबंधित क्षेत्र या क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में विवाह का व्यक्तिगत पंजीकरण संबंधित अधिकारियों को बताया जाना चाहिए। पंजीयक जो विवाह में उपस्थित था और/या उसका आयोजन भी किया था इसे विवाह रजिस्टर में दर्ज करेगा। 

दो गवाहों और शादी करने वाले पक्षों के हस्ताक्षर के साथ विवाह की परिणति के प्रमाण के रूप में एक पावती पर्ची रजिस्टर में संलग्न होगी। यदि कानून द्वारा अधिकृत पादरी ने विवाह प्रमाण पत्र जारी किया है तो यह निश्चित रूप से मान्य होगा।

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