सीबीआई की विशेष अदालत ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम रणजीत सिंह मर्डर केस में सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा, चार अन्य को भी उम्रकैद की सजा सुनाई गयी है।
सजा सुनने के बाद गुरमीत बुरे कामो की माफी मांगने लगा और अदालत से फ़रियाद की की उसे अच्छे काम करने का मौक़ा दिया। गुरमीत ये काम वीडियो कोंफेरेंसिंग के जरिये करने की इजाजत चाहता था। इस पर जज साहब बोले हमारा काम फैसला सुनाना है, कैदी को क्या करना है क्या नहीं इस काम की जिम्मेदारी जेल प्रशासन की होती है।
लीगल एक्सपर्ट का इस पर कहना है कि कैदियों के अच्छे व्यवहार को देखते हुए कई बार उन्हें कई तरह की एक्टिविटीज करने की इजाजत मिलती है। लेकिन उसका फोर्मेट और नियम जेल मैनुअल के हिसाब से होते हैं अगर जेल मैनुअल में ऐसा लिखा होगा तो हो पायेगा नहीं तो नहीं तो ऐसा करने की इजाजत नहीं मिलती। आइये जानते हैं क्या होता है जेल मैनुअल?
जेल मैनुअल एक रूल बुक होती है जिसमे जेल में बंद कैदियों के लिए नियम कायदे लिखे होते हैं? जेल प्रशासन इसके हिसाब से ही काम करता है। जेल मैनुअल में कैदियों के रहने, खाने, काम के घंटे से लेकर फांसी तक के नियम निर्धारित होते हैं। आइये जानते हैं जेल मैनुअल से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग किस्से।
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भगत सिंह की फांसी पर जेलर ने किया जेल मौनुअल का उल्लंघन
जेल मैनुअल के हिसाब से जब जेल में किसी को फांसी दी जाती है तो उसकी मौत की पुष्टी जेलर को करनी होती है। लेकिन जब शहीद-इ-आजम भगत सिंह को फांसी हुई तो जेलर फूट-फूट कर रोये और उन्होंने उनकी मौत की पुष्टी करने से साफ़-साफ़ इनकार कर दिया। इस पर जेल एसिस्टेंट को उनकी मृत्यु की पुष्टी करनी पडी थी।
तिहाड़ के सेमी ओपन जेल में बाहर घूमने जाते हैं कैदी
हर राज्य का अपना जेल मैनुअल होता है। 2018 में तिहाड़ जेल मैनुअल में चेंज करके लम्बी अवधि की सजा काट रहे कैदियों को कुछ सुविधाए दी गयी। लेकिन ये सुविधा उन्हें मिलाती है जिनका व्यवहार जेल मौनुअल के आधार पर अच्छा माना जाता है। इस मैनुअल के लागू होने के बाद ये कैदी जेल परिसर में बने बैंक, बाजार और रेस्टोरेंट का आनंद ले सकते हैं। लेकिन ५ बजे इन्हें अपनी बैरक में लौटना अनिवार्य होता है। जेल में रहते हुए इन्हें जेल का एहसास नहीं होता। और इन्हें नई जिन्दगी शुरू करने में आसानी होती है। अब ये सुविधा ऐसे कैदियों के लिए भी है जो अपनी सजा के 3 पूरे कर चुके हैं। इसके पहले ये सुविधा 10 कैद के बाद मिलते थे।
लालू पर लगे जेल मैनुअल उल्लंघन के आरोप
लालू यादव चारा घोटाला मामले में जेल में हैं। इस बीच उन पर आरोप लगे कि उन्होंने जेल मैनुअल का उल्लंघन करते हुए लोगो से मुलाक़ात की। इस मामले में कोर्ट ने जेल प्रशासन और राज्य सरकार से रिपोर्ट माँगी। लेकिन राज्य सरकार ने खानापूर्ति करते हुए आधी अधूरी रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी। इस पर नाराज कोर्ट ने राज्य प्रशासन की फटकार लगाई।