शादी का रजिस्ट्रेशन कराने से पहले इन बातों का ध्यान रखें।

शादी का पंजीकरण कराते समय इन बातों का ध्यान रखें

भारतीय संस्कृति में विवाह को एक पवित्र संस्कार माना जाता है। यह दो व्यक्तियों के बीच शेष जीवन एक साथ बिताने के लिए एक पवित्र व्यवस्था है। विवाह में प्रवेश करने के बाद अपनी शादी को पंजीकृत करना सबसे महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी का  काम है। शादी का पंजीकरण कराना बहुत ही आवश्यक और मददगार भी साबित होता है। 

शादी के पंजीकरण के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना भी आवश्यक होता है। आइये इस आलेख के माध्यम से जानते हैं कि शादी का पंजीकरण कराते समय इन बातों का ध्यान रखें।

शादी के पंजीकरण के साथ ही हमें एक विवाह प्रमाण पत्र मिलता है। विवाह प्रमाणपत्र एक कानूनी दस्तावेज है जो दो लोगों के  विवाह को प्रमाणित करता है। भारत में हिंदू विवाह क्रमशः 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम या 1954 के विशेष विवाह अधिनियम द्वारा शासित होते हैं। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2006 में सीमा बनाम अश्विनी कुमार के मामले के माध्यम से इसे वैध बनाने के लिए विवाह को पंजीकृत करना अनिवार्य माना था। आइये आगे जानते हैं शादी का पंजीकरण कराते समय इन बातों का ध्यान रखें।

विधानों को समझें

यदि पति और पत्नी दोनों हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हैं, या यदि वे इनमें से किसी भी धर्म में परिवर्तित हो गए हैं, तो 1955 का हिंदू विवाह अधिनियम विवाह पंजीकरण को नियंत्रित करता है। यह याद रखना चाहिए कि हिंदू विवाह अधिनियम केवल उन विवाहों पर लागू होता है जो पहले संपन्न हो चुके हैं।

1954 का विशेष विवाह अधिनियम, विवाह के अनुष्ठान और पंजीकरण दोनों की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है जिसमें पति या पत्नी हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख नहीं हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह कानून पति और पत्नी के किसी भी धर्म के बावजूद विवाह का पंजीकरण करता है।

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हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के तहत विवाह का पंजीकरण।

हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध सहित कई धर्म, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के दायरे में आते हैं। यह उन लोगों पर भी लागू होता है, जो किसी दूसरे धर्म से इनमें से किसी एक धर्म में परिवर्तित हो गए हैं। इस अधिनियम के अनुसार, वर और वधू की आयु प्रमुख पहलू हैं। जहां दुल्हन की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, वहीं दूल्हे की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

अधिनियम की धारा 2 के तहत निम्नलिखित लोगों को हिंदू माना जाता है और वे हिंदू विवाह अधिनियम के तहत अपनी शादी को पंजीकृत करने के लिए पात्र हैं।

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कोई भी व्यक्ति जो अपने किसी भी रूप या विकास में धर्म से हिंदू है, जिसमें वीरशैव, लिंगायत या ब्रह्मो, प्रार्थना या आर्य समाज का अनुयायी शामिल है। कोई भी व्यक्ति जो धर्म से बौद्ध, जैन या सिख है।

धारा 5 आगे अधिनियम के तहत विवाह के अनुष्ठापन की शर्तों को बताती है। यह विवाह के अनुष्ठापन के योग्य होने के लिए

निम्नलिखित शर्तों को निर्धारित करता है:

  1. विवाह के समय किसी भी पक्ष का कोई जीवित जीवनसाथी नहीं है।
  2. मानसिक विकृति के कारण कोई भी पक्ष इसे वैध सहमति देने में सक्षम नहीं है।
  3. वैध सहमति देने में सक्षम होने के बावजूद, उनमें से कोई भी इस तरह के या इस हद तक मानसिक विकार से पीड़ित नहीं रहा है कि वह शादी और बच्चों के लिए अयोग्य हो।
  4. शादी के वक्त दूल्हे की उम्र कम से कम 21 साल और दुल्हन की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए।
  5. पक्ष निषिद्ध संबंध की डिग्री के भीतर नहीं हैं जब तक कि उनमें से प्रत्येक को नियंत्रित करने वाले रिवाज या प्रथा दोनों के बीच विवाह की अनुमति नहीं देते।
  6. पार्टियां सपिंड नहीं हैं (एक दूसरे का वंशज है), जब तक कि प्रत्येक पार्टी का रिवाज या प्रथा उनके बीच विवाह की अनुमति न दे।
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पंजीकरण के दस्तावेज

  1. पति और पत्नी दोनों का पहचान प्रमाण
  2. पति और पत्नी दोनों के जन्म प्रमाण की तारीख
  3. पति-पत्नी दोनों की शादी से पहले अलग-अलग एड्रेस प्रूफ
  4. शादी के बाद एड्रेस प्रूफ
  5. साक्ष्यों का पहचान प्रमाण पत्र
  6. गवाह का स्थायी निवासी प्रमाण 

पति और पत्नी दोनों को एक हलफनामे पर हस्ताक्षर करना चाहिए जिसमें उनकी शादी का स्थान और तारीख, उनकी जन्मतिथि, शादी के समय उनकी वैवाहिक स्थिति और उनकी राष्ट्रीयता की पुष्टि हो।

  1. पति और पत्नी दोनों की दो पासपोर्ट साइज फोटो और साथ ही शादी की एक फोटो जरूरी है।
  2. अगर उपलब्ध है तो शादी का निमंत्रण कार्ड जमा करना होगा।
  3. यदि विवाह किसी धार्मिक व्यवस्था में सम्पन्न हुआ हो तो विवाह संपन्न कराने वाले पुरोहित का प्रमाणपत्र आवश्यक है।
  4. विवाह पंजीकरण शुल्क रु. 100 / – जिला खजांची के पास जमा करना होगा और रसीद आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी होगी।
  5. पुष्टि कि दोनों पक्ष एक दूसरे से उस हद तक संबंधित नहीं हैं जो हिंदू विवाह अधिनियम के तहत निषिद्ध है।
  6. तलाकशुदा होने की स्थिति में, तलाक डिक्री/आदेश की सत्यापन प्रति, और विधवा/विधुर के मामले में, पति या पत्नी के मृत्यु प्रमाण पत्र की सत्यापन प्रति।

पंजीकरण कैसे हो?

  1. विवाह प्रमाणपत्र फॉर्म प्राप्त करने के लिए नजदीकी एसडीएम कार्यालय में जाएं।
  2. उस फॉर्म को ध्यान से और सही तरीके से भरें।
  3. दुल्हन का नया नाम या सरनेम अगर शादी के बाद बदला गया है तो उसे जरूर बताना चाहिए।
  4. विशेष विवाह अधिनियम में, दो गवाहों की आवश्यकता होती है। गवाह परिवार के सदस्य या दोस्त हो सकते हैं जो शादी में मौजूद थे।
  5. गवाहों को अगले दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना चाहिए और अपनी व्यक्तिगत जानकारी प्रदान करनी चाहिए।
  6. सभी कागजी कार्रवाई में जीवनसाथी के हस्ताक्षर भी जरूरी होते हैं।
  7. इसके अलावा, निमंत्रण कार्ड के साथ एक शादी की तस्वीर भी शामिल होनी चाहिए।
  8. पति और पत्नी दोनों को एड्रेस प्रूफ एसडीएम ऑफिस में जमा करना होगा।
  9. एसडीएम कार्यालय में अन्य सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ पंजीकरण आवेदन जमा करने से पहले सभी विवरणों की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए।
  10. विवाहित जोड़े को आवेदन की एक प्रति अपने पास रखनी चाहिए।
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