जानवरों के साथ अत्याचार के खिलाफ ये हैं कानून

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भारत में यदि कोइ जानवरों के साथ अत्याचार करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। इसके लिए भारत में द प्रिवेंशन ऑफ़ क्रूलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960 (THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS ACT, 1960) लागू है। लेकिन क़ानून की जानकारी के अभाव में लोग जानवरों के साथ क्रूरता करते रहते हैं और जानवरों को प्यार करने वाले लोग असहाय देखते रहते हैं। लेकिन यदि आपको कानून की जानकारी हो तो आप भी बेजुबान जानवरों की सहायता कर सकते हैं।

क्या कहता है कानून

जानवरों के प्रति क्रूर व्यवहार को निम्न लिखित तरीके से एक्ट में बताया गया है-

  • किसी पशु को मारना
  • किसी पशु को ठोकर से मारना
  • बोझा ढोने वाले पशुओं पर अत्यधिक भार डालना
  • किसी बूढ़े पशु को भार ढोने के लिए लगाना
  • पशु के घाव या फोड़ा होने के बाद भी उससे काम लेना बोझा ढुलवाना
  • पशु को भूखा प्यासा रखना
  • पीड़ा पहुंचाना यहाँ तक की प्यार ना करना
  • व्यावसायिक लाभ या मनोरंजन के लिए पशुओं की लड़ाई आदि करवाना
  • किसी पशु को दूसरे (शेर आदि) पशु के लिए चारे की तरह इस्तेमाल करना
  • डेरी पशुओं में अधिक दूध के लिए इंजेक्शन देना
  • या उन्हें पहचान बनाने के लिए दाग दिया जाए

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क्या है सजा

अगर कोइ भी व्यक्ति पशु के साथ क्रूरता करता है तो उस पर 10 रूपये से 50 तक का जुर्माना लगेगा। इस तरह के किसी अपराध में जुर्माना 10 रूपये से कम का नहीं होगा। इसमे सजा 2 साल या अधिक से अधिक 5 साल है। लेकन बड़े अफ़सोस की बात है कि पशुओं के साथ क्रूरता बड़ी है लेकिन सज या जुर्माना बहुत छोटी मात्रा में है इसलिए पशुओं के साथ मानव की क्रूरता लगातार बढ़ती जा रही है।

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पशु क्रूरता के 4 बड़े केस

त्रिवेंद्रम (केरल) 30 जून 2021 को ब्रूनो नाम के ब्लैक लेब्रा डॉग को तीन आदमियों ने पहले नाव से बांधा और फिर उसे तब तक पीटा जब तक की वो मर नहीं गया। ये तीनो उसे मारने के साथ हंस भी रहे थे। बात तब फ़ैली जब उनका वीडियो ट्विटर पर वायरल हो गया। करीबन डेढ़ मिनट के इस वीडियो को देखने के लिए पत्थर का कलेजा चाहिए। ब्रूनो के मालिक और पेटा के कुछ कार्यकर्ताओं की शिकायत के बाद तीनो को गिरफ्तार कर लिया गया है।

पंजाब 20 जून 2021: पंजाब के पटियाला शहर में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला हुआ। यहाँ के न्यू सेंच्युरी एनक्लेव में दो महिलाओं ने एक कुत्ते को स्कूटी से बाँध कर घसीटा। इससे कुत्ते की दर्दनाक मौत हो गयी। पुलिस ने पशु अधिकार कार्यकर्ता सुषमा सिंह राठौर की शिकायत पर उन्हें गिरफ्तार किया। लेकिन जल्द ही उन्हें जमानत मिल गयी। इसके पहले पंजाब के ही दुत्ताल गाँव में भी एक आदमी ने कुत्ते को रायफल से गोली मार दी थी।

केरल: 4 जून 2020 केरल के मल्लपुरम में गाँव वालों ने हाथियों से अपने खेत बचाने का सबसे क्रूर तरीका अपना। उन्होंने एक गर्भवती हथिनी को पटाखों से भरा अनानास खिला दिया। जैसे ही उसने अनानास चबाया जोर का धमाका हुआ और उसके दांत टूट गए, मुँह में घाव हो गए। जलन से राहत के लिए वो तीन दिन तक पानी में मुँह दाल करा खड़ी रही। लेकिन राहत उसे केवल मौत ने दी। उसके साथ उसके अजन्मे बच्चे की भी क्रूरतम ह्त्या कर दी गयी।केरल 12 नवम्बर 2019: तिरूवनन्तपुरम में शराब के नशे में धुत्त कुछ लोगों ने एक गर्भवती बिल्ली के गले में रस्सी बाँध कर उसे मारा डाला। ये लोग एक घर में ताश खेल रहे थे और शराब पी रहे थे। पशु अधिकार कार्यकर्ता ने इसकी शिकायत पुलिस में की। लेकिन पुलिस ने शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया लेकिन जब मामला फेसबुक पर वायरल हुआ तब पुलिस को मामला दर्ज करना पडा।

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