दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभी हाल ही में अपने एक फैसले में कहा है कि अमेरिकी फास्ट फूड रेस्तरां चेन केंटकी फ्राइड चिकन यानि (KFC) का “चिकन” शब्द पर कोई विशेष अधिकार नहीं है, लेकिन वह ट्रेडमार्क रजिस्ट्री 29वीं क्लास में “चिकन जिंजर” ट्रेडमार्क के पंजीकरण के लिए उसके आवेदन पर विचार कर सकती है ।
माननीय न्यामूर्ति संजीव नरूला केंटकी फ्राइड चिकन इंटरनेशनल होल्डिंग्स द्वारा 24 दिसंबर, 2018 के एक आदेश को चुनौती देने वाली एक अपील पर सुनवाई कर रहे थे और ट्रेडमार्क के सीनियर इग्ज़ामिनर द्वारा पारित किए गए निर्णय के आधारों की जानकारी पाकर उन्होंने, मार्क “चिकन जिंगर” के पंजीकरण के लिए आए आवेदन को रिजेक्ट कर दिया ।
स्पष्टीकरण के साथ, न्यायमूर्ति संजीव नरूला की सिंगल-जज बैंच ने ट्रेडमार्क रजिस्ट्री से क्लास 29 में KFC के आवेदन पर विचार करने के लिए कहा जो मांस, मछली, मुर्गी पालन और खेल उत्पादों के लिए ट्रेडमार्क पंजीकरण से संबंधित है।
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आपको जानकारी के लिए बता दें कि KFC के पास जिंजर, हॉट जिंजर, पनीर जिंजर, जिंजर फेस्टिवल और टावर जिंजर सहित दूसरे ट्रेडमार्क रजिस्टर हैं। इसमें ‘चिकन जिंजर’ का रजिस्ट्रेशन क्लास 3 में है ।
अदालत सीनियर इग्ज़ामिनर द्वारा पारित दिसंबर 2018 के आदेशों के खिलाफ लोकप्रिय फूड आउटलेट द्वारा याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें ट्रेडमार्क अधिनियम के तहत पंजीकरण से इनकार कर दिया गया था, यह देखते हुए कि ‘चिकन जिंगर’ ट्रेडमार्क “माल या सेवाओं की विशेषताओं के बारे मे बताता है, जिसके लिए इसे लागू किया जाता है।” विशेष रूप से, ‘चिकन जिंजर’ का ट्रेडमार्क क्लास 30 के तहत पंजीकृत है, जो भोजन के स्वाद को बेहतर बनाने वाले सहायक से संबंधित है। कॉफी, चाय, चीनी, नमकीन, चॉकलेट, चावल, आटा, अनाज, ब्रेड, शहद, नमक, मसाले, बर्फ, सॉस आदि जैसे उत्पाद इसमें शामिल हैं ।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह देखा गया कि मुद्दे पर ट्रेडमार्क में दो शब्द शामिल किए गए हैं – “चिकन” और “जिंगर”। “ZINGER” शब्द का यदि अर्थ देखें तो होता है “अपनी ही विशेषता के साथ सबसे उत्तम क्रैक” । आदेश में कहा गया है कि “चिकन” के साथ संयोजन में “जिंगर” का उपयोग वस्तुओं/सेवाओं के प्रकार के साथ तत्काल कोई जुड़ाव नहीं बनाता है और इसे सबसे अच्छा विचार उभारने वाला माना जा सकता है ।
इसके अलावा, अपील करने वाले (KFC) शब्द ट्रेडमार्क “ज़िंगर” और “पनीर ज़िंगर” का रजिस्ट्रेशन क्लास 29 में ही करता है, यह नोट किया गया था । दिए गए इस आदेश में यह भी कहा गया है कि अधिनियम की धारा 9(1) (B) के तहत आपत्ति “चिकन” शब्द के इस्तेमाल पर आधारित प्रतीत होती है, जिसपर अपील करने वाले की कोई विशेषता नहीं हो सकती है और ऐसा कोई दावा नहीं किया जा रहा है ।