किन्ही दो लोगों के मध्य विवाह एक बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है। विवाह का विधिक पंजीकरण कराना विवाह के लिए अत्यधिक आवश्यक होता है। किसी भी विवाह का पंजीकरण करा कर मैरिज सर्टिफिकेट प्राप्त करने से पति पत्नी को कई प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं। यह वीजा परमिट , होम लोन , ज्वॉइंट एकाउंट आदि के लिए बहुत उपयोगी साबित होता है।
आज के दौर में हम हर काम आसानी से और ऑनलाइन माध्यम से करने को तरजीह देते हैं। ऐसे में विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र या मैरिज सर्टिफिकेट को भी ऑनलाइन डाउनलोड करने का ख्याल हमारे दिमाग मे आता ही है। पर सवाल ये है कि क्या भारत मे ऑनलाइन मैरिज सर्टिफिकेट डाऊनलोड किया जा सकता है? यदि हां तो मैरिज सर्टिफिकेट डाउनलोड करने की प्रक्रिया क्या है?
आइये आज के इस लेख में हम समझते हैं कि मैरिज सर्टिफिकेट डाउनलोड करने की क्या प्रक्रिया है?
मैरिज सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ चरणों का पालन करना होगा। इन सभी चरणों को यदि ध्यानपूर्वक समझ लिया जाए तो मैरिज सर्टिफीकेट डाउनलोड किया जा सकता। भारत के ज़्यादातर राज्य अब ऑनलाइन मैरिज सर्टिफिकेट डाऊनलोड करने की सुविधा प्रदान करते हैं। आइये समझते हैं कि वे कौन से चरण हैं जिन के तहत मैरिज सर्टिफिकेट डाउनलोड किया जाता है।
- सर्वप्रथम आपको न्यायालय या बी एम सी या फिर सम्बंधित मंत्रालय में अपना विवाह पंजीकरण पूर्ण करना आवश्यक होगा। इस पंजीकरण के तीन से दस दिनों के बाद आपका विवाह प्रमाण पत्र पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएगा। जहां से इसे डाउनलोड किया जा सकता है।
- विवाह के पंजीकरण के लिए संबंधित राज्य की वेबसाइट पर उपलब्ध इस सुविधा के पोर्टल पर जा कर महत्वपूर्ण विवरण भर कर अपने विवाह का पंजीकरण पूर्ण करना होगा। दिल्ली, मुम्बई और गाजियाबाद जैसे क्षेत्र ऑनलाइन विवाज पंजीकरण की सुविधा प्रदान करते हैं।
- इन वेबसाइट्स में विवाह पंजीकरण के अनुभाग में जाकर सभी विवरणों को ध्यानपूर्वक भरना होगा।
- सम्पूर्ण विवरण भरने के पश्चात आप एक निश्चित समयावधि के बाद अपने विवाह प्रमाण पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं।
विवाह के पंजीकरण को विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 एवं अन्य पर्सनल लॉ के तहत पूर्ण किया जा सकता है।
इस बात का ध्यान रखें कि ऑनलाइन मैरिज सर्टिफिकेट डाउनलोड करना और पंजीकरण दोनों ही अलग बाते हैं। बिना पंजीकरण के आप मैरिज सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं कर सकते।
मैरिज सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन के लिए इन कारकों की ज़रूरत होती है:
- विवाह पंजीकरण हेतु लड़का एवं लड़की को न्यूनतम आयु मानदंड पूरा करना आवश्यक है जहाँ पुरुष की न्यूनतम आयु कम से कम 21 वर्ष और महिला की आयु 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।
- शादी बिना किसी मजबूरी के की जा रही हो। विवाह के लिए वैध आपसी सहमति आवश्यक है।
- लड़का एवं लड़की निषिद्ध रिश्तों की श्रेणी में न आते हों।
- यदि विवाह दूसरा है तो पहले साथी की मृत्यु के केस में मृत्यु प्रमाण पत्र या तलाक के केस में न्यायालय द्वारा प्रदत्त डिक्री।
विवाह पंजीकरण की अर्हताओं को पूर्ण करने के पश्चात सम्बंधित दातावेज़ों की भी आवश्यकता होती है। आइये समझते हैं
वे कौन से दस्तावेज हैं:
- आयु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- विशिष्ट पहचान प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट आकार की तस्वीर।
- विवाह की एक तस्वीर
- साक्ष्यों के मूल दस्तावेज
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