भारत में रेप की सज़ा क्या है?

भारत में रेप की सजा क्या है

भारतीय संविधान के अनुसार आईपीसी की धारा 376 बलात्कार जैसे दुष्कृत्य से संबंधित है। किसी भी उम्र की महिला से बलात्कार किया जाना , चाहे वह महिला किसी भी उम्र की क्यों न हो , एक बेहद गंभीर अपराध के तहत आता है। इस गंभीर अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अनुसार विशेष रुप से अपराधी को दंड देने का प्रावधान किया गया है । आईपीसी की धारा 376 का उपयोग तब होता है जब आरोपी पर लगाया हुआ आरोप पूरी तरह से सिद्ध हो जाता है । 

भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी भी महिला के साथ जबरन यौन संबंध बनाता है तो ऐसी स्थिति में रेप जैसे दुष्कर्म के रूप में इसे शामिल किया जाता है तथा धारा 376 के अनुसार दंड का प्रावधान दिया जाता है । 

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आईपीसी की धारा 376 क्या है?

आईपीसी की धारा 376 बलात्कार के आरोपियों के लिए एक अधिनियम है जिसके तहत किसी भी महिला के साथ जबरन यौन संबंध बनाने के आरोप में अभियुक्त पर केस चलाया जाता है। न्यायालय में उपयुक्त गवाहों तथा सबूतों को ध्यान में रखते हुए यदि आरोपी पर आरोप पूरी तरह से सिद्ध होते हैं तो न्यायालय द्वारा आईपीसी की धारा 376 के अनुसार आरोपी पर अग्रिम कार्यवाही की जाती है। इस धारा के अनुसार अपराधी को न्यायालय द्वारा कम से कम 7 साल तथा ज्यादा से ज्यादा आजीवन कारावास का दंड देने का प्रावधान है।

आईपीसी की धारा 376 के अंतर्गत क्या सजा है?

आई पी सी की धारा 376 के अंतर्गत आरोपी को कम से कम 7 साल की सजा का प्रावधान किया गया है । यदि बलात्कार पीड़िता नाबालिग अथवा कोई लोक सेवक आदि है तो ऐसी स्थिति में इस धारा के अंतर्गत आरोपी को कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान है । ऐसे मामलों में अधिकतम सजा आजीवन कारावास तक हो सकती है । गंभीर केसों में इस धारा के तहत आरोपी को मृत्यु दण्ड देने का भी प्रावधान किया गया है। 

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धारा 376 में कितने साल की सजा होती है?

यदि किसी आरोपी पर धारा 376 की कार्यवाही होती है तो उस स्थिति में न्यायालय उक्त आरोपी को कम से कम 7 साल की सजा सुनाएगा। धारा 376 के अनुसार न्यूनतम सजा की अवधि सामान्य केस में 7 साल तथा गंभीर केस में यह अवधि 10 साल रखी गई है । इस केस में ज्यादा से ज्यादा सजा आजीवन कारावास हो सकती है । इस धारा के अंतर्गत गंभीर केसों में मृत्यु दंड का भी प्रावधान किया गया है । गंभीर केस में 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ होने वाले बलात्कार अथवा सामूहिक बलात्कार को शामिल किया गया है।

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