क्या हॉस्पिटल कैशलेस सुविधा देने से इंकार कर सकता है?

क्या हॉस्पिटल कैशलेस सुविधा देने से इंकार कर सकता है?

भारत की इंश्योरेंस रेगुलेरिटी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (IRDA) ने ऑब्ज़र्व किया कि हाल ही में कई हॉस्पिटल अपने पॉलिसी-होल्डर्स को बिना पैसों के ट्रीटमेंट करने या कैशलेस सुविधा देने से मना कर रहे हैं। आईआरडीएआई के सेक्शन 31 (डी) के अनुसार बीमा/इंश्योरेंस कंपनियों का प्राइवेट और पब्लिक हेल्थकेयर इंस्टीटूशन्स के साथ समझौता होता है। नेटवर्क हॉस्पिटल्स की लिस्ट पॉलिसी डाक्यूमेंट्स के साथ प्रकाशित की जाएगी। पॉलिसी की शर्तें स्पष्ट बताती है कि आईआरडीएआई इंश्योरेंस की कंपनियों को पॉलिसी-होल्डर्स को बिना किसी समस्या पैसों के बिना ट्रीटमेंट देने का आर्डर देता है।

अपने अधिकारों को जानें:

नेटवर्क और नॉन-नेटवर्क अस्पतालों के आधार पर, क्लेम्स को कैशलेस और रीइम्बर्समेंट के रूप में बांटा जाता है। कैशलेस क्लेम में वे लोग जिसके नाम पर इंस्युरेन्स है वह व्यक्ति जिसके नाम पर इंश्योरेंस है वह बिलों का भुगतान नहीं करेगा। हालांकि, रीइम्बर्समेन्ट के केसिस में, पॉलिसी-होल्डर्स को ट्रीटमेंट के समय अपनी तरफ से नकद पेमेंट करना होगा और बाद में रीइम्बर्समेन्ट की प्रोसेस द्वारा हॉस्पिटल से लिया जा सकता है। एग्रीमेंट में हमेशा इम्पैनलड और नॉन-इम्पैनलड हॉस्पिटल्स की लिस्ट होगी।

हॉस्पिटल में एडमिट होना पहले से तय भी हो सकता है और यह एक मेडिकल इमरजेंसी भी हो सकती है। इनमें से किसी भी सिचुएशन में हॉस्पिटल में एडमिट  होने के तुरंत बाद बीमा हुए व्यक्ति को प्री-ऑथॉरिज़ेशन फॉर्म जमा करके बताना होगा। 

क्या आप को कानूनी सलाह की जरूरत है ?

आईआरडीएआई के दिशानिर्देश –

इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर जारी किया था। सर्कुलर एक उद्देश्य था कि वे स्वास्थ्य/हेल्थ सेवा देने वाले लोगों द्वारा उनके पेशेंट्स से फीस और टैक्स के रूप में ली जाने वाले बड़े अमाउंट को बचाया जा सके, ताकि पेशेंट्स बिना परेशानी के अपना इलाज करा सकें। साथ ही, हेल्थ सेवा देने वाले लोग कैशलेस क्लेम्स से मना ना कर पाए। 

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सर्कुलर में कहा गया कि यह पहले ही क्लियर किया जाता है कि पॉलिसी होल्डर ऐसे सभी नेटवर्क हॉस्पिटल्स में कैशलेस फैसिलिटी के हकदार हैं, जिनके साथ बीमा कंपनी समझौता किया है। 

सोल्युशन :

कैशलेस क्लेम्स से मना करने से रिलेटिड कम्प्लेंट्स को सॉल्व करने के लिए बीमा कंपनियां ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म और पॉलिसीज़ को बनाने के लिए कह सकती है।

इसलिए, यह बात क्लियर है कि पॉलिसी होल्डर उन सभी नेटवर्क हॉस्पिटल्स में कैशलेस फैसिलिटी का लाभ उठा सकते हैं जो सर्विस लेवल एग्रीमेंट की शर्तों के अनुसार बीमा कम्पनी के साथ रजिस्टर्ड हैं।

हेल्थ के बारे में एडवाइस देने वाले लोगों के इस बेहेवियर की वजह से पॉलिसी होल्डर्स के प्रॉफ़िट्स पर उल्टा प्रभाव भी पड़ सकता है। 

लीड इंडिया के लॉयर्स आपकी पॉलिसी के छिपे हुए क्लॉज को डिफाइन करने और साथ-साथ पॉलिसी की शर्तों को समझने में आपकी मदद कर सकते है और आगे के लिए बेहतर सलाह दे सकते है।

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