ब्लैकमेलिंग के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाई की जा सकती है?

ब्लैकमेलिंग के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाई की जा सकती है?

भारत में बहुत से लोग है जिन्हे कभी ना कभी ब्लैकमेलिंग का सामना करना पड़ा है। काफी लोग इसके खिलाफ कार्यवाई करते है और खुद को इस दलदल से बाहर खींच लेते है। वहीँ दूसरी तरफ कुछ लोग इसके बारे में कोई शिकायत नहीं करते और चुप चाप ब्लाचमेल करने वाले को जो चाहिए उसे वो देते रहते है। इससे ब्लैकमेल करने वाले लोगों का हौसला और ज्यादा बुलंद होता है। 

जबकि ऐसा बिलकुल नहीं होना चाहिए। जब भी आपको कोई ब्लैकमेल करके परेशान करने की कोशिश करे तो आपको तुरंत पुलिस अधिकारियों की मदद लेनी चाहिए। आईये सबसे पहले जानते हो कि ब्लैकमेल करने का कानूनी भाषा में क्या मतलब होता है। कानून की नज़र में कब माना जाता है की एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को ब्लैकमेल किया गया है और यह भी जानेंगे कि ब्लैकमेल करने की सज़ा क्या है, ब्लैकमेल हेल्पलाइन इन इंडिया, ब्लैकमेलिंग की धारा आदि। 

क्या आप को कानूनी सलाह की जरूरत है ?

ब्लैकमेल का मतलब क्या है?

कानून की नज़र में ब्लैकमेल का अर्थ, आपराधिक धमकी देना है। ब्लैकमेलिंग को आपराधिक धमकी का ही एक रूप समझा जा सकता है। 

जब एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को किसी मीडिया जैसे फोटो, वीडियो आदि की मदद से कुछ अनुचित काम करने के लिए मजबूर करता है या कुछ कीमती सामान या पैसे देने के लिए मजबूर करत है, तो इसे ब्लैकमेल करना समझा जाता है। 

ब्लैकमेल करने वाले व्यक्ति की मांग कुछ भी हो सकती है जैसे पैसा, कीमती सामान, प्रॉपटी आदि। 

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ब्लैकमेल करने की सज़ा

अगर कोई भी व्यक्ति किसी मीडिया – फोटो, वीडियो को दिखाकर आपकी इज़्ज़त या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए आपको ब्लैकमेल कर रहा है, तो आपको सबसे पहले अपने एरिया के पुलिस अधिकारी के पास जाकर अपनी कम्प्लेन फाइल करानी चाहिए। 

ब्लैकमेलिंग की धारा

अगर आप पुलिस अधिकारीयों के पास अपनी कपालिन लिखवा चुके है लेकिन उनकी तरफ से आपको कुछ ख़ास रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है या वह आपके केस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे है तो आप आईपीसी या भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 503 के तहत भी कम्प्लेन फाइल कर सकते है। 

ब्लैकमेल हेल्पलाइन इन इंडिया

ब्लैकमेल हेल्पलाइन इन इंडिया भारत सरकार द्वारा पीड़ितों के लिए निकाला गया एक ऐसा हेल्पलाइन नंबर है जिसपर आप बात करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है और अपनी परेशानी से मुक्त ही सकते है। साइबर क्राइम (Cyber Crime) से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए आप 155260 इस नंबर पर कॉल करके अपनी परेशानी से निजात पा सकते है। यह नंबर केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से साइबर क्राइम से डील करने के लिए जारी किया गया है। 

यह एक टोल फ्री नंबर है जिसपर बात करने के लिए आपको कोई पैसे नहीं कटेंगे। कुछ राज्यों में आप इस नंबर पर 24 घंटो में से कभी भी कॉल करके बात कर सकते है और अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है। वह राज्य है – 

दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, असम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश

इसके अलावा सभी राज्यों में लोग 10 बजे से शाम 6 बजे तक हफ्ते के सातों दिन बात कर सकते है।
किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता के लिए लीड इंडिया से सम्पर्क कर सकते है। यहां आपको पूरी सुविधा दी जाती है और सभी काम कानूनी रूप से किया जाता है। लीड इंडिया के एक्सपर्ट वकील आपकी हर तरह से सहायता करेंगे।

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