एक महिला को यौन रूप से परेशान करने पर क्या सज़ा मिलती है?

What is the punishment for sexually harassing a woman

यौन उत्पीड़न का अर्थ है किसी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक, मानसिक, मौखिक या डिजिटल माध्यमों से परेशान करना। यह न केवल पीड़िता की गरिमा को ठेस पहुँचाता है, बल्कि उसके मानसिक स्वास्थ्य को भी बुरी तरह प्रभावित करता है। महिलाओं की स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और समाज में सुरक्षित रूप से रहने के अधिकार पर यह सीधा आघात करता है। यह एक गंभीर सामाजिक और कानूनी अपराध है, जिसे भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत सख्त सज़ा का प्रावधान है।

ऐसे मामलों में कानूनी जागरूकता अत्यंत आवश्यक है क्योंकि कई महिलाएं अपने अधिकारों की जानकारी के अभाव या सामाजिक शर्मिंदगी के डर से चुप रहती हैं। कानूनों को जानना और समझना उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए बोलने का हक और हिम्मत देता है। जागरूकता ही वह पहला कदम है जिससे कोई महिला उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठा सकती है और न्याय की दिशा में बढ़ सकती है। जब महिलाएं कानून से परिचित होती हैं, तो वे उत्पीड़क का सामना आत्मविश्वास से कर पाती हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव की शुरुआत होती है।

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यौन उत्पीड़न की पहचान – कौन-कौन से कृत्य इसके अंतर्गत आते हैं?

  • अश्लील टिप्पणी या इशारे: किसी महिला को देखकर अभद्र बातें करना, अश्लील कमैंट्स करना, दोहरे अर्थों वाले मज़ाक या आपत्तिजनक इशारे करना।
  • अनचाहा शारीरिक स्पर्श: बिना महिला की अनुमति के छूना, गले लगाना या शरीर से टकराने की कोशिश करना, जो असहजता उत्पन्न करे।
  • पीछा करना: बार-बार रास्ता रोकना, घर या ऑफिस तक पीछा करना, जबरन बातचीत की कोशिश करना या बार-बार कॉल करना।
  • ऑनलाइन उत्पीड़न: सोशल मीडिया, ईमेल या चैट ऐप्स के ज़रिए अश्लील मैसेज, फोटो, वीडियो या धमकी भेजना।
  • कार्यस्थल पर उत्पीड़न: बॉस या सहकर्मी द्वारा आपत्तिजनक नज़रें, अश्लील बातें, निजी टिप्पणी या पद का दुरुपयोग करके दबाव बनाना।
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संबंधित प्रमुख कानून और धाराएं – कौन-कौन से कानून लागू होते हैं?

भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अंतर्गत:

धारा (BNS)अपराध का प्रकारसजा
75यौन टिप्पणी, अशोभनीय अनुरोध या शारीरिक संकेत3 साल की कैद और जुर्माना
76महिला के कपड़े उतारने की कोशिश3 से 7 साल की कैद और जुर्माना
77ताक-झांक करना3 से 7 साल की कैद और जुर्माना
78पीछा करनापहली बार: 3 साल तक की कैद और जुर्माना
दूसरी बार: 5 साल तक की कैद और जुर्माना
79शब्द, संकेत या हरकत से अपमान करना3 साल की कैद और जुर्माना

इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2001 के अंतर्गत यौन उत्पीड़न से संबंधित धाराएं:

धारा (IT एक्ट)अपराध का प्रकारसजा
66Eबिना अनुमति निजी फोटो या वीडियो लेना/प्रसारित करना3 साल तक की कैद या जुर्माना ₹2 लाख तक
67अश्लील कंटेंट को प्रकाशित या प्रसारित करनापहली बार: 3 साल तक की कैद और ₹5 लाख जुर्माना
दूसरी बार: 5 साल और ₹10 लाख जुर्माना
67Aयौन गतिविधियों से जुड़े कंटेंट प्रकाशित करनापहली बार: 5 साल तक की कैद और ₹10 लाख जुर्माना
दूसरी बार: 7 साल और अधिक जुर्माना

प्रिवेंशन ऑफ़ सेक्सुअल हरस्मेंट एक्ट, 2013 (कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा कानून)

POSH एक्ट महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करता है। यह हर उस संस्था पर लागू होता है जहाँ 10 या अधिक कर्मचारी हों और इंटरनल कंप्लेंट समिति (ICC) बनाना अनिवार्य होता है। समिति शिकायत की जांच कर 90 दिनों में निष्कर्ष देती है। यह कानून महिलाओं को सुरक्षित, सम्मानजनक और भेदभाव रहित कार्य वातावरण सुनिश्चित करता है।

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शिकायत कैसे दर्ज करें – महिला क्या कर सकती है?         

  • पुलिस में FIR कराना: किसी भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन या महिला थाना में जाकर यौन उत्पीड़न के मामले में सीधे FIR दर्ज कराई जा सकती है। पुलिस को FIR दर्ज करना अनिवार्य होता है।
  • साइबर सेल में शिकायत: अगर उत्पीड़न ऑनलाइन हुआ है, जैसे कि अश्लील मैसेज, फोटो या वीडियो, तो संबंधित जिले की साइबर क्राइम सेल में रिपोर्ट दर्ज की जा सकती है।
  • ऑनलाइन पोर्टल्स (राष्ट्रीय महिला आयोग): महिलाएं घर बैठे complaints.ncw.nic.in पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकती हैं। यह प्रक्रिया सरल, सुरक्षित और गोपनीय होती है।

केस दर्ज होने के बाद की प्रक्रिया क्या है?

  • FIR के बाद जांच: FIR दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की तहकीकात शुरू करती है। इसमें घटनास्थल की जांच, साक्ष्य एकत्र करना, गवाहों से बयान लेना और आरोपियों से पूछताछ शामिल होती है ताकि मामला पूरी तरह स्पष्ट हो सके।
  • मेडिकल जांच: अगर मामला शारीरिक उत्पीड़न से जुड़ा हो, तो पीड़िता की मेडिकल जांच कराई जाती है। यह रिपोर्ट अदालत में एक महत्वपूर्ण साक्ष्य मानी जाती है और आरोपी की संलिप्तता की पुष्टि में सहायक होती है।
  • चार्जशीट: जांच पूरी होने के बाद यदि अपराध सिद्ध होता है, तो पुलिस अदालत में चार्जशीट दाखिल करती है। इसमें अपराध का पूरा विवरण, साक्ष्य, गवाहों के बयान और आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप शामिल होते हैं।
  • कोर्ट ट्रायल: चार्जशीट दाखिल होने के बाद अदालत में सुनवाई शुरू होती है। ट्रायल के दौरान गवाहों के बयान, क्रॉस एग्ज़ामिनेशन और सबूतों के आधार पर न्यायाधीश निर्णय देता है कि आरोपी दोषी है या निर्दोष।
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निष्कर्ष

यौन उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार जागरूकता और कानून की समझ है। समाज को महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनना होगा और ऐसी संस्कृति विकसित करनी होगी जहाँ हर महिला सुरक्षित महसूस करे। कानून का उद्देश्य सिर्फ दंड देना नहीं, बल्कि सुरक्षा, समानता और न्याय सुनिश्चित करना भी है। यदि महिलाएं अपने अधिकारों को जानें और समाज उनका साथ दे, तो ऐसे अपराधों को रोका जा सकता है और एक सुरक्षित, सम्मानजनक वातावरण बनाया जा सकता है।

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FAQs

1. क्या सिर्फ गवाही से यौन उत्पीड़न साबित हो सकता है?

हाँ, अगर गवाही विश्वसनीय हो तो अदालत मान सकती है।

2. FIR कितने समय में करनी चाहिए?

जितना जल्दी हो सके। देर होने पर कारण बताना पड़ता है।

3. क्या ऑफिस में बॉस का घूरना भी यौन उत्पीड़न है?

अगर महिला असहज महसूस करे, तो यह उत्पीड़न में आता है।

4. छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न में क्या फर्क है?

छेड़छाड़ एक व्यापक शब्द है, जबकि यौन उत्पीड़न विशिष्ट और गंभीर अपराध है।

5. क्या झूठे केस में तुरंत गिरफ्तारी होती है?

नहीं, पहले जांच होती है। कानून सभी पक्षों को सुनता है।

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