राज्य और केंद्र सरकार अलग-अलग प्रकार की पेंशन योजना चलाते है। ताकि नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा दे सके। आज इस लेख में हम यूपी पेंशन योजना के बारे में जानकारी देंगे।
यूपी पेंशन योजना:-
इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के वृद्ध, विकलांग और विधवाओं को पेंशन दी जाती है। ताकि वह सशक्त और आत्मनिर्भर बन सके। यह योजना केवल यूपी में पर्मनेंट्ली रहने वाले लोगों के लिए है। हर महीने योजना का अमाउंट लाभार्थी के अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से भेजा जाता है। इसीलिए आवेदक का बैंक अकाऊंट आधार से लिंक होना जरूरी है। यह योजना केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले लोगों के लिए बनाई गयी है। इस योजना की पूरी जानकारी इसकी ऑफिसियल वेबसाइट https://up.gov.in/ से भी ले सकते है। 2021 में, यूपी के मुख्यमंत्री ने यूपी पेंशन योजना में मिलने वाले अमाउंट को बढ़ाने का फैसला लिया है। इस योजना का लाभ लगभग 30.34 लाख लोग ले रहे है।
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सरकार अब अपात्र नागरिकों से वापस लेगी पेंशन के पैसे:-
2017 में 36 लाख वृद्ध लोगों को पेंशन दी जाती थी। इस साल मार्च में कम से कम 51.21 लाख वृद्ध लोगों को पेंशन दी गई थी। इसका मतलब हुआ कि पिछले 4 सालों में 20 लाख वृद्ध लोगों को इस योजना के तहत लाया गया है। कुछ समय पहले सरकार ने इस योजना के सभी लाभार्थियों का सत्यापन कराया। सत्यापन में पता चला की लगभग 2.5 लाख लाभार्थीयों की मृत्यु हो चुकी है। 55000 ऐसे लाभार्थी है जो इस योजना के तहत आते ही नहीं है फिर भी गलत तरीकों से इसका लाभ उठा रहे है। इन सभी लोगों से पेंशन के पैसे वापस लेने की कार्रवाई की जाएगी।
पेंशन के प्रकार:-
इस पेंशन के 3 प्रकार है।
(1) वृद्धावस्था पेंशन योजना:- यह योजना के तहत यूपी के बुज़ुर्गों का विकास करने के लिए है। इस योजना के तहत राज्य के बुज़ुर्गों को हर महीने 800 रुपये की पेंशन दी जाती है।
(2) विधवा पेंशन योजना:- यह योजना के तहत यूपी की विधवाओं को हर महीने 500 रुपये पेंशन के रूप में दिए जाते है।
(3) विकलांग पेंशन योजना :- इस योजना के तहत विकलांगों को पेंशन दी जाती है। जो लोग खुद के लिए नहीं कमा सकते और शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है। उनको हर महीने पेंशन के रूप में 500 रुपये दिए जाते है। यह योजना 40% या उससे ज्यादा विकलांगों के लिए है। इस योजना की पात्रता के लिए, आवेदक को उसके जिला अस्पताल या फिर योजना के किसी भी संबंधित अधिकारी के द्वारा सत्यापित 40% विकलांगता होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 40% से कम विकलांग है, तो वो इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं है।
यूपी पेंशन योजना के तहत पात्र कौन कौन है:-
(1) यूपी का पर्मनेंट निवासी होना जरुरी है।
(2) आवेदक का बीपीएल सर्टिफिकेट होना जरुरी है। और वह गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रहा हो।
(3) आवेदक समाज के पिछड़े वर्ग से भी है तो भी वो इस योजना का पात्र हो सकता है।
जरूरी डाक्यूमेंट्स:-
(1) बर्थ सर्टिफिकेट
(2) वोटर आई.डी.कार्ड
(3) आधार कार्ड
(4) राशन कार्ड
(5) बैंक पासबुक
(6) एज प्रूफ
(7) हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट
(8) विकलांगता सर्टिफिकेट
यूपी पेंशन योजना की आवेदन प्रक्रियायें:-
योजना का आवेदन करने के लिए आवेदक को कुछ प्रक्रियाएं करनी होगी। अलग-अलग पेंशन योजना के लिए अलग अलग वेबसाइट बनाई गयी है। सभी वेबसाइट इस प्रकार है।
- वृद्धावस्था पेंशन योजना का फॉर्म भरने के लिए – यहां क्लिक करें
- निराश्रित महिला पेंशन का फॉर्म भरने के लिए – यहां क्लिक करें
- दिव्यांग पेंशन योजना का फॉर्म भरने के लिए – यहां क्लिक करें
- वृद्ध लोग अपनी पेंशन की आवेदन की स्तिथी देखने के लिए – यहाँ क्लिक करें
- निराश्रित लोग अपनी पेंशन की आवेदन की स्तिथि देखने के लिए – यहाँ क्लिक करें
- दिव्यांग लोग अपनी पेंशन की आवेदन की स्तिथि देखने के लिए – यहाँ क्लिक करें
इसके बाद भी अगर कोई परेशानी आती है तो “समाज कल्याण विभाग” के टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते है।
हेल्पलाइन नंबर – 18004190001