वाइफ, गर्लफ्रेंड या लिव इन पार्टनर सुसाइड करने की धमकी दे तो क्या करें।

वाइफ, गर्लफ्रेंड या लिव इन पार्टनर सुसाइड करने की धमकी दे तो क्या करें।

भारत में कानून देश भर में संतुलन बनाये रखने के लिए बनाया गया है। देश में कानूनी व्यवस्था इसलिए है ताकि देश का कोई भी नागरिक अपने जीवन के अधिकारों से वंचित ना रहे और सभी नागरीकों की रक्षा की जा सके। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल करते है।

लेकिन आजकल कुछ लोग इस कानूनी व्यवस्था को अपने फायदे के लिए गलत तरीके से यूज़ करते है। जेंडर ईकवैलिटी और महिलाओं की रक्षा के लिए बनाये गए कानूनों का कुछ महिलाएं, पुरुषों के खिलाफ गलत यूज़ करती है। वह पुरुषों को एक्सटॉर्ट या ब्लैकमेल करती है। वह पुरुषों को झूठे केस में फंसाने की धमकियाँ देती है, गलत तरीकों से ज़बरदस्‍ती पैसे या प्रॉपर्टी वसूल करती है, और कई बार तो वह अपने हस्बैंड, बॉयफ्रैंड या लिव इन पार्टनर को सुसाइड करने की धमकी देती है। या फिर सच में सुसाइड कर लेती है। तो इन सिचुएशन में क्या करना सही होगा आईये जानते है।

आपराधिक धमकी क्या है:-

एक आपराधिक धमकी वह होती है। जब एक व्यक्ति, किसी अन्य व्यक्ति को यह वार्निंग देता है कि,

(1) वह सामाज में उसकी रेप्युटेशन खराब कर देगा।
(2) उसको शारीरिक या मानसिक रूप से परेशान करेगा।
(3) उससे पैसे या प्रॉपर्टी को नुक्सान पहुंचाएगा।
(4) उसे ऐसा कोई काम करने के लिए मजबूर करता है, जो उस व्यक्ति के लिए कानूनी रूप से करना जरुरी नहीं है।

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सुसाइड की आपराधिक धमकियाँ मिलने पर क्या करें?

(1) केस फाइल:- अगर किसी की पार्टनर, गर्लफ्रेंड या वाइफ सुसाइड करने की धमकी देती है। तो पुरुष आपराधिक धमकी देने वाले पार्टनर के खिलाफ केस फाइल कर सकता है।

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(2) सेक्शन 498A:- अगर महिला सेक्शन 498A के तहत हस्बैंड के खिलाफ कोई झूठी शिकायत दर्ज कराती है। जबकि, अक्सर वाइफ खुद ही अपने हस्बैंड और ससुराल वालों को सुसाइड करने की धमकी देती है। तो यह वाइफ की तरफ से दी गयी आपराधिक धमकी मानी जाएगी। जिसके लिए हस्बैंड कोर्ट से कानूनी मदद ले सकता है।

(3) डाइवोर्स लेने का आधार:- सुसाइड कर लेने की लगातार धमकियाँ देना, मानसिक क्रूरता करने के बराबर माना जाता है। क्रूरता डाइवोर्स लेने का कानूनी आधार है। अगर वाइफ अपने हस्बैंड को लगातार वार्निंग दे रही है की वह सुसाइड कर लेगी। तो यह हस्बैंड पर मानसिक क्रूरता मानी जाएगी। इस बेस पर हस्बैंड वाइफ से डाइवोर्स ले सकता है।

(4) मानहानि:- मानहानि का मतलब होता है, किसी व्यक्ति की रेप्युटेशन को नुकसान पहुँचाना। जब एक गर्लफ्रेंड या वाइफ समाज के सामने अपने पार्टनर पर बुरे आरोप लगाती है और सुसाइड करने की धमकी देती है। उस सिचुएशन में महिला के पार्टनर की रेप्युटेशन समाज में खराब हो जाती है। ऐसा होने पर पुरुष को कानूनन यह हक़ है कि वह ऐसा करने वाले पार्टनर से मानहानि की मांग कर सकता है। हालाँकि, अगर यह मानहानि होते समय कपल के अलाव वहां कोई तीसरा व्यक्ति मौजूद नहीं था तो यह मांग नहीं की जा सकती है।

अगर पार्टनर सुसाइड कर ले तो क्या करें:-

अगर किसी व्यक्ति की पार्टनर सुसाइड कर लेती है और नोट लिखकर छोड़ती है कि उसका हस्बैंड या ससुराल वाले उसकी सुसाइड के लिए ज़िम्मेदार है। तो पुलिस आईपीसी के तहत, उस व्यक्ति को अपने पार्टनर को सुसाइड करने के लिए उकसाने का केस फाइल कर सकती है।

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दूसरी तरफ़ अगर पार्टनर सुसाइड करने से पहले कोई नोट नहीं छोड़ती है। लेकिन उसकी फैमिली और फ्रेंड्स यह बयान देती है कि उसकी सुसाइड करने का ज़िम्मेदार उसका हस्बैंड है, तो भी व्यक्ति मुश्किल में पड़ सकता है।

सावधानियां बरतें:-

(1) ज्यादातर केसिस में, जो लड़कियां अपने हस्बैंड या लवर को सुसाइड करने की धमकी देती हैं, वह आमतौर पर ऐसा नहीं करती हैं। लेकिन फिर भी यह ऐसी धमकी मिलने पर हस्बैंड को पुलिस स्टेशन जाकर इसके बारे में इंस्पेक्टर से बात करनी चाहिए।

(2) अपनी पार्टनर से इस तरह की धमकियाँ मिलने पर अपने एरिया के एसएचओ को एप्लीकेशन द्वारा सूचित करें, कि आपके पार्टनर की सुसाइड करने की टेंडेंसी है। और अगर भविष्य में ऐसा कुछ होता है, तो आपको जिम्मेदार ना ठहराया जाए।

(3) सुसाइड करने की धमकी देने वाले व्यक्ति के पेरेंट्स को इस बात के बारे में बता दें। और उस व्यक्ति को काउंसलिंग में भी शामिल करें।

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