लड़कियों की उम्र बढ़ाने वाला कानून कब पास होगा

लड़कियों की उम्र बढ़ाने वाला कानून कब पास होगा

वीमेन मैरिज एज बिल :- 

भारत में लड़कों की शादी की कानूनी उम्र 21 वर्ष और लड़कियों की 18 वर्ष है। लेकिन सरकार चाहती है कि लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र भी लड़कों के बराबर मतलब 18 से बढ़ाकर 21 कर दी जानी चाहिए। इस फैसले के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव हो सकते है। 

दिसंबर 2021 की कैबिनेट मीटिंग में इस कानून को मंजूरी मिल गयी है। सरकार ने लोकसभा में बाल विवाह निषेध संशोधन बिल, 2021 पेश किया गया था। लेकिन इस पर जम कर विरोध हुआ। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरीका कहना था कि ”हड़बड़ी में बहुत गड़बड़ी होती है”। सभी आरोपों और विरोधों की वजह से बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया था। 

क्या आप को कानूनी सलाह की जरूरत है ?

संशोधन:- 

अब फिलहाल यह कानून लगभग 2 साल के लिए होल्ड पर है। स्मृति ईरानी के अनुसार, इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के दो साल बाद लागू किया जायेगा। इस बिल के तहत देश की लड़कियों की शादी की उम्र वाला प्रावधान सभी समुदायों के विवाह संबंधी कानूनो पर लागू होगा। इस कानून के आने के बाद देश के सभी शादी से रिलेटेड कानून जैसे सारदा एक्ट, बाल विवाह 2006 अधिनियम आदि  में बदलाव किया जायेगा।

अभी की मिनिमम मैरिज एज :- 

जैसा की हमने ऊपर पढ़ा की अभी यह कानून पास नहीं हुआ है। इसे 2 साल के लिए होल्ड किया गया है। तो अभी शादी की कानूनी उम्र पहले की तरह 18 ही है। मतलब अभी जो लड़का 21 या उससे ज्यादा वर्ष का और लड़की 18 या उससे ज्यादा वर्ष की है, वो शादी कर सकते है। और अपनी शादी का कानूनी रूप से रजिस्टर भी करा सकते है। 

इसे भी पढ़ें:  आपसी सहमति से डाइवोर्स की प्रक्रिया क्या है?

साथ ही, जो भी शादियाँ नए कानून के पास होने से पहले हो चुकी होंगी। उन्हें भविष्य में अमान्य नहीं ठहराया जायेगा। और ना ही ख़ारिज किया जायेगा। नए कानून के लागू होने तक, पुराने रूल्स के हिसाब से ही शादियाँ होती रहेंगी। और ये शादियाँ बिलकुल कानूनी मान्य है।

निष्कर्ष:- 

जो कपल अभी शादी करना चाहते है। चाहे वो परिवार की मर्जी से अरेंज मैरिज करे या फिर अपनी मर्जी से लव मैरिज करे। वो सभी नया कानून पास होने से पहले पुराने शादी के नियमों के हिसाब से शादी कर सकते है। ऐसे लोगों की शादी को पूरी मान्यता प्राप्त होगी। नया कानून आने पर भी इनकी शादी को खारिज या अमान्य नहीं ठहराया जायेगा।

Social Media