क्या गिफ्ट में मिली प्रॉपर्टी पर देय राशि का भुगतान उसके उत्तरदायी को करना होगा?

क्या गिफ्ट में मिली प्रॉपर्टी पर देय राशि का भुगतान उसके उत्तरदायी को करना होगा?

गिफ्ट डीड में मिली प्रापर्टी पर देय राशि का भुगतान उसके उत्तरादाई को करना होगा या नहीं इसे जानने से पहले हम जानते हैं कि 

गिफ्ट डीड क्या है ?

एक गिफ्ट डीड एक विधि है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उपहार के रूप में कुछ संपत्ति देता है। इसमें संपत्ति का स्वामित्व दान कर दिया जाता है और इससे दाता के पास संपत्ति के कोई अधिकार नहीं रहते हैं। गिफ्ट डीड दर्ज करने के लिए एक वैध डोनेशन दस्तावेज होता है जिसे संपत्ति के विवरण के साथ विवरणीय रूप से भरा जाता है। यह दस्तावेज संपत्ति के स्वामित्व के सभी पक्षों को स्थायी रूप से समाप्त करता है और दाता को संपत्ति के संबंध में किसी भी जिम्मेदारी से मुक्त कर देता है।

जब आप किसी को उपहार के रूप में संपत्ति देते हैं, तो यह स्वतंत्र रूप से आयकर नियमों के अधीन होगा। ज्यादातर मामलों में, उत्तरदायी को आयकर भुगतान करना होगा।

क्या आप को कानूनी सलाह की जरूरत है ?

क्या गिफ्ट में मिली प्रापर्टी पर देय राशि का भुगतान उसके उत्तरदायी को करना होगा ?

हाँ, जब आप किसी को उपहार में चल/ अचल संपत्ति देते हैं तो उस प्रापर्टी पर देय राशि का भुगतान उस व्यक्ति को करना होगा जिसको आपने उपहार दिया है। यह आमतौर पर उस संपत्ति के मालिक द्वारा किया जाता है। गिफ्ट में मिली संपत्ति पर आयकर का भुगतान आपके देश के आयकर नियमों पर निर्भर करता है। कुछ देशों में, आपको गिफ्ट में मिली संपत्ति के लिए आयकर भुगतान करना होगा, जबकि कुछ देशों में ऐसा नहीं होता है।

इसे भी पढ़ें:  क्या किसी व्यक्ति द्वारा आत्मरक्षा में हत्या करने पर धारा 302 लागू होती है?

क्या गिफ्ट डीड पर लोन मिल सकता है?

हाँ, गिफ्ट डीड पर लोन मिल सकता है, लेकिन इसकी सुविधा बैंकों और ऋण देने वाली संस्थाओं के नियमों और शर्तों पर निर्भर करती है। आमतौर पर लोन आवेदक को उस संपत्ति के मूल्य पर कुछ प्रतिशत तक का ऋण प्रदान किया जाता है, जो उस संपत्ति के बिक्री मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

लेकिन, लोन के मिलने से पहले, लोन आवेदक को लोन के लिए आवेदन करते समय बैंक या ऋण देने वाली संस्था द्वारा उस संपत्ति की समस्याओं जैसे कि स्वामित्व, गिफ्ट डीड के वैधता, नियमों और शर्तों आदि का जांच करना होगा। इसलिए, लोन आवेदक को इन विवरणों को समझने और सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि वह लोन लेने से पहले उस संपत्ति को खरीदने या लेने के सम्बंध में किसी भी नियमों और शर्तों को पूरा करे 

गिफ्ट डीड में मिली प्रापर्टी पर स्टैंप ड्यूटी कितनी चुकानी होगी 

गिफ्ट डीड में मिली प्रॉपर्टी पर स्टैंप ड्यूटी की राशि भूमि के स्थान और आपके राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के स्थान के आधार पर अलग-अलग होती है। स्थान के अनुसार अलग-अलग स्थापत्य अधिनियम होते हैं और उनमें स्टैंप ड्यूटी दरें भी भिन्न होती हैं।

इसलिए, आपको स्थानिक स्तर पर स्टैंप ड्यूटी दर के बारे में जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। आप अपने स्थानीय निगम  के पास जाकर स्टैंप ड्यूटी दर से संबंधित  जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

ध्यान रखें कि स्टैंप ड्यूटी दर का अंतिम निर्धारण उस समय होता है जब गिफ्ट डीड दर्ज की जाती है।

इसे भी पढ़ें:  क्या रेंट एग्रीमेंट बनाने के लिए वकील की आवश्यकता होती है?

किसी भी प्रकार की लीगल सहायता के लिए लीड इंडिया से कांटेक्ट करें।

Social Media