भारत में सरकार बेसहारा और निराश्रितों के लिए कई तरह की पेंशन योजना चलाती है। इनमे से एक ‘दिल्ली विधवा पेंशन योजना’ भी है। इस योजना के तहत सरकार दिल्ली की पर्मनेंट निवासी विधवा महिलाओं को हर महीने आर्थिक रूप से मदद देती है। इसका मुख्य उद्देश्य विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। ताकि पति की मृत्यु के बाद, उन्हें अपनी बेसिक जरूरतों के लिए किसी और का एहसान ना लेना पड़े। 18 से 59 साल तक की उम्र की विधवा महिलाएं इस योजना के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवदेन कर सकती हैं। इसके बाद 2500 रुपये हर महीने पेंशन के रूप में उनके अकाऊंट में भेजे जायेंगे। लाभार्थी का बैंक अकाऊंट आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है।
जरूरी डाक्यूमेंट्स:-
(1) पासपोर्ट-साइज फोटो।
(2) आधार कार्ड।
(3) निवास प्रमाण पत्र।
(4) एज प्रूफ।
(5) हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट।
(6) बीपीएल राशन कार्ड।
(7) इनकम सर्टिफिकेट।
(8) बैंक पासबुक की फोटो कॉपी।
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योजना की पात्रता:-
(1) आवेदिका का दिल्ली राज्य की स्थाई निवासी होना जरूरी है।
(2) आवेदिका की उम्र 18 से 59 साल तक के बीच होनी चाहिए।
(3) आवेदिका की पारिवारिक वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
(4) आवेदिका का बैंक अकाऊंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस:-
(1) दिल्ली सरकार की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर “Department of Women and Child Development, Govt of Delhi” का वेब होमपेज खोलें।
(2) फिर डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करें।
(3) इसके बाद ‘विधवा पेंशन’ का ऑप्शन चुने।
(4) अगले पेज पर विधवा पेंशन योजना का एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। फॉर्म में सभी जानकारी ध्यान से भरें।
(5) फॉर्म के साथ डाक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी लगाएं।
(6) फिर “Submit” पर क्लिक करके फॉर्म जमा कर दें।
(7) इसके बाद एक रजिस्ट्रशन स्लिप मिलेगी। उसे संभाल कर रखें।
(8) यह स्लिप आवेदन पूरा होने के बाद आवेदन की स्थिति जानने के लिए यूज़ होती है।
ऑफलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस:-
दिल्ली विधवा पेंशन योजना का एप्लिकेशन फॉर्म भरे। फॉर्म को लिंक से डाउनलोड करके, प्रिंट निकलवा के भी भर सकते है। भरे हुए फॉर्म को सारे डाक्यूमेंट्स के साथ सम्बंधित ऑफिस में जमा कराये। एप्लिकेशन फॉर्म का पुष्टिकरण करने के बाद, सरकार आवेदिका को हर महीने तय पेंशन भेजना शुरू कर देती है।
एप्लीकेशन स्टेटस चेक करें:-
(1) एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए ऑफिसियल वेबसाइट edistrict.delhigovt.nic.in पर जाएं।
(2) फिर “Track Your Application” पर क्लिक करें।
(3) उसके बाद Select Department पर दबाएं।
(4) फिर Applied For (Scheme Name) का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें।
(5) उसके बाद आवेदक का अप्लीकेशन नंबर ”Enter Application Number” में एंटर करें।
(6) उसके बाद Applicant Name में आवेदक का नाम दर्ज करें।
(7) फिर ”Captcha Code” का ऑप्शन दिखेगा उसमे निचे दिए गए कॅप्टचा को बिलकुल वैसे ही इंटर करें जैसे दिया गया है।
(8) अंत में “Search” पर क्लिक करें।
कोई भी परेशानी हो तो दिल्ली सरकार के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते है।
सम्बंधित ऑफिस– महिला व बाल विकास मंत्रालय, दिल्ली सरकार
दिल्ली विधवा पेंशन योजना, एप्लिकेशन फॉर्म – यहां क्लिक करें।
हेल्पलाइन नंबर- 1076 /011-23935730 /011-2393-5731
ईमेल आईडी: edistrictgrievance@gmail.com
ऑफिसियल वेबसाइट: https://edistrict.delhigovt.nic.in/