राजस्थान में विधवा पेंशन के लिए आवेदन कैसे करें

राजस्थान में विधवा पेंशन के लिए आवेदन कैसे करें

राजस्थान की विधवा/डाइवोर्सी/बेसहारा महिलाओं के लिए राजस्थान सरकार, विधवा पेंशन योजना चलाती है। यह योजना सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग के द्वारा चलाई जाती है। इस योजना को “मुख्यमंत्री एकल-नारी सम्मान पेंशन योजना” भी कहते है। इस विधवा पेंशन योजना के अनुसार राजस्थान सरकार वहां की 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवाओं और बेसहारा महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये भेजती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विधवाओं की आर्थिक रूप से मदद करना है। इस मदद से वह आत्मनिर्भर बनती है। साथ ही, उन्हें वह सम्मान मिलता है, जो उन्हें किसी और पर आश्रित होकर नहीं मिल सकता है।

जरूरी डाक्यूमेंट्स:-

(1) हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट। 

(2) आवेदक का आधार कार्ड से लींक बैंक अकाऊंट होना चाहिए। 

(3) इनकम सर्टिफिकेट। 

(4) वोटर आई डी कार्ड। 

(5) आधार कार्ड। 

(6) एज सर्टिफिकेट। 

क्या आप को कानूनी सलाह की जरूरत है ?

इस योजना के लिए एलिजिबिलिटी:-

(1) 18 साल से ज्यादा उम्र की विधवा/डाइवोर्सी या हस्बैंड द्वारा छोड़ी गई महिला इस योजना का लाभ ले सकती है। 

(2) सभी जगहों से आवेदिका के परिवार की वार्षिक आय 48,000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

(3) लाभार्थी महिला की उम्र 18 से 59 वर्ष के बीच की उम्र की महिलाओ को 500 रूपये की पेंशन मिलती है। 

(4) 60 से 74 वर्ष के बीच की उम्र की महिलाओ को 1000 रूपये की पेंशन मिलती है। 

(5) 75 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिलाओ को हर महीने 1500 रूपये की पेंशन मिलती है।

योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रोसेस:-

(1) सबसे पहले एलिजिबल व्यक्ति ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म डाउनलोड करे। उसका लिंक हमने यह मेंशन कर दिया है। एप्लिकेशन फॉर्म के लिए यहां क्लिक करें। 

इसे भी पढ़ें:  महिला पार्टनर अगर झूठा केस करे तो क्या काउंटर केस किया जा सकता है?

(2) ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म भरकर उसे संबंधित अधिकारियों के पास जमा करे। 

(3) फिर वह अधिकारी योजना के लिए योग्य महिला को “पेंशन भुगतान आदेश संख्या” (PPO No) देते है। इस नंबर के मिलने के बाद महिला को योजना के लिए सक्षम माना जाता है।

योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन प्रोसेस:- 

(1) सबसे पहले आवेदिका को अपने नजदीकी पंचायत या ब्लॉक के ऑफिस में जाकर, इस योजना का एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा।

(2) एप्लीकेशन फॉर्म में सारी जानकारी भरने के बाद, मांगे गए सारे डाक्यूमेंट्स को फॉर्म के साथ ऑफिस के अधिकारी को जमा करा दें।

(3) अधिकारी आवेदिका के डाक्यूमेंट्स की जांच करेंगे। जांच में सब डाक्यूमेंट्स सही हुए तो पेंशन शुरू कर दी जाएगी।

विभाग से संपर्क:-

किसी भी सहायता के लिए विभाग से संपर्क कर सकते है। 

विभाग का नाम –   सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर

हेल्पलाइन नंबर –  0141-5111007, 5111010, 2740637

Social Media