क्या बिना समझौते के यूपी कानून के तहत मुझे अधिकार है?
Main 48 saal se ek kiraye ki shop chala raha hoon. 2021 mein naye malik ne shop kharid li aur kiraya 750 se 1100 kar diya. Phir 1600 kar diya. Ab 2025 se woh 5000 maang rahe hain. Koi agreement nahi hai. Kya main UP ke purane kanoon ke antargat aata hoon? Kya mujhe rent agreement banana padega?

उत्तर प्रदेश शोप्स एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट और यूपी किराया नियंत्रण अधिनियम के तहत, बिना लिखित समझौते के भी आपको कानूनी संरक्षण मिल सकता है। यदि आप 48 साल से दुकान चला रहे हैं, तो मालिक किराया मनमाने तरीके से नहीं बढ़ा सकता जब तक कि यह कानून के अनुरूप न हो। आप किराया नियंत्रण अदालत में उचित किराये के निर्धारण के लिए आवेदन कर सकते हैं। बिना सहमति के 5000 रुपये किराया देने की बाध्यता नहीं है, और आप कानूनी सलाह लेकर अपने अधिकार सुरक्षित रख सकते हैं।

यदि आपके पास कोई लिखित किराए का समझौता नहीं है, तो आपको उत्तर प्रदेश किराया नियंत्रण अधिनियम के तहत पुराने कानून का लाभ मिल सकता है। किराए को बढ़ाने की सीमा और शर्तों के बारे में कानूनी मदद लेना आवश्यक है। भविष्य में इस तरह के मुद्दों से बचने के लिए आपको किराया समझौता बनवाना चाहिए। अधिक कानूनी सहायता के लिए हमारी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।
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