पारिवारिक आपत्तियों के बावजूद हम विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह कैसे कर सकते हैं?

सर, मेरा धर्म हिंदू है। मैं एक लड़की से प्यार करता हूं, हम दोनों राजस्थान के रहने वाले हैं। उसका धर्म मुस्लिम है और वह भी मुझसे प्यार करती है। हम दोनों का धर्म अलग-अलग होने के कारण हमारे परिवार वाले हमारी शादी के लिए राजी नहीं हैं। हमने अपने परिवार वालों को बहुत समझाया, लेकिन वे अपनी जिद पर हैं और इस शादी के लिए नहीं मान रहे। तो सर, हम दोनों ने फैसला किया है कि हम कोर्ट से स्पेशल मैरेज एक्ट के तहत शादी करेंगे। इसके संबंध में आपसे कानूनी जानकारी चाहिए थी कि हम क्या कर सकते हैं। कृपया करके जानकारी प्रदान करने का कष्ट करें।

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Advocate By LEAD INDIA Answered: 19 Mar 2025


स्पेशल मैरेज एक्ट, 1954 के तहत आप धर्म के बावजूद शादी कर सकते हैं। इसके लिए दोनों पक्षों को कम से कम 21 साल (पुरुष के लिए) और 18 साल (महिला के लिए) का होना चाहिए। आपको विवाह रजिस्ट्रार के कार्यालय में विवाह का इरादा 30 दिन पहले नोटिस देना होगा। अगर कोई आपत्ति नहीं आती, तो विवाह संपन्न किया जा सकता है। सभी आवश्यक दस्तावेज़ तैयार रखें। अधिक कानूनी सहायता के लिए हमारी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।
 

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