Child marriage

मेरे दोस्त की शादी 13 साल की उम्र में कर दी गई थी उस समय लड़की भी नाबालिग थी । जब मेरा दोस्त 16 साल का हुआ तो लड़की वालो ने जबरदस्ती लड़की को विदा कर दिया । उनका एक बच्चा भी है ( जब बच्चा हुआ तब दोनो नाबालिग ही थे ) । उन दोनो में बिलकुल नही बनती है दोनो इस शादी को नहीं निभाना चाहते ।लेकिन लड़की के पिता लड़की को जबरदस्ती उसी घर में रखना चाहते है । तो मेरे सवाल यह है कि - 1- क्या बच्चा होने के कारण यह शादी वैध हो गई है / (अगर नही) तो इसे खारिज केसे किया जा सकता है । 2- क्या इसमें बलात्कार का केस बन सकता है । 3-मेरे दोस्त ने तलाक का केस कर दिया है क्या उसे इस ग्राउंड पर तलाक मिल सकता है की यह शादी नाबालिग उम्र में हुई । (लड़की पिता के दवाब में आकर म्यूचुअल कंसेंट से तलाक नहीं दे रही है ) (लड़की के पिता ने CAW cell में एफआईआर की है , क्या मेरा दोस्त caw cell में बाल विवाह की बात रख सकता है )

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Admin
Advocate By LEAD INDIA Answered: 14 Jul 2022

विवाह नाबालिग के लिए मान्य नहीं है और यदि लड़का या लड़की किया जाता है तो कोई भी इसे अमान्य घोषित कर सकता है क्योंकि जोड़े  बच्चे हैं|

जोड़े तलाक के लिए जा सकते हैं और कानून के अनुसार बाल अधिकार बच्चे की उम्र तक मां के पास होंगे किशोरावस्था प्राप्त कर ली है और इस बाल विवाह में शामिल दोनों परिवारों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जाएगी।

आप या आपकी पत्नी कोई भी अदालत में विवाह को अमान्य घोषित कर SAKTI है क्योंकि किया गया विवाह एक नाबालिग विवाह है जो भारत में कानूनी रूप से मान्य नहीं है।

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