क्या मुझे पत्नी के लिए अंतरिम गुजारा भत्ते पर आपत्ति जतानी चाहिए?
मैंने फैमिली कोर्ट में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत आवेदन किया है। मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई है। केस की पहली तारीख को मेरी पत्नी ने धारा 24 के तहत मुझसे गुजारा भत्ता मांग लिया। मैंने अपने जवाब में यह बताया कि मेरी पत्नी नौकरी करती है और उसका बैंक स्टेटमेंट कोर्ट में पेश किया, जिसमें उसकी सैलरी 15,000 रुपए महीने की दिख रही है। इसके अलावा, मैंने यह भी कोर्ट में बताया और प्रूफ दिया कि उसने दिवाली से पहले 1,50,000 रुपए कीमत का एप्पल का iPhone 16 लिया है। मेरी पत्नी ने खुद कोर्ट में यह कहा कि उसे मेरे साथ नहीं रहना है और उसे तलाक चाहिए। इसके बावजूद, कोर्ट ने 3,000 रुपए का अंतरिम गुजारा भत्ता मंजूर कर दिया है। मुझे लगता है कि यह न्याय का उल्लंघन है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए?
सर, अगर आपको कोर्ट द्वारा दिए गए अंतरिम गुजारा भत्ते की राशि गलत लग रही है, तो आप अपील कर सकते हैं। इसके लिए आप अपनी पत्नी की आय, संपत्ति और जीवनशैली से संबंधित प्रमाण दिखाकर यह साबित कर सकते हैं कि उसे गुजारा भत्ते की आवश्यकता नहीं है। अधिक कानूनी सहायता के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
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