क्या छत्तीसगढ़ में कोई मीना जाति का व्यक्ति अत्याचार का मामला दर्ज करा सकता है?
मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। क्या यहां कोई मीणा जाति का व्यक्ति एट्रोसिटी लगाने के लिए पात्र है? मैं बैंक डिपार्टमेंट में मेन ब्रांच में पदस्थ हूँ, फील्ड कर्मचारियों की छुट्टी वाला सेक्शन देखता हूँ। एक कर्मचारी जो महीने भर पहले नौकरी छोड़कर दूसरे बैंक में चला गया है उसने अपने एरियर के बारे में मुझे फोन किया मैनें कहा कि ये मेरा सेक्शन नहीं है। लगभग 45 सेकंड में इतनी बात हुई। कुछ देर में वह मेसेज करता है "SC ST एक्ट के लिए तैयार रहो" वह मीणा जाति का है। क्या होगा कृपया बताएं?
Sir, a person of meena caste recognized as a Scheduled Tribe can file an atrocity case if they believe they have been discriminated against or harassed based on their caste. It is advised to consult an expert lawyer who will assist you to navigate the issue. For further legal assistance contact us on our helpline number.
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