Section 55 of contract act के तहत हर्जाना
एक इकरारनामा 2014 मे किया गया| जिसमें पहले Y को भूमि X को 6 महीने में उपलब्ध करवानी थी| उसके बाद X को अपनी भूमि Y को सोपनी थी। परन्तु Y ने एक साल तो क्या आज तक भूमि का एक टूकड भी न दिखाया और ना ही दिलाया। एक साल बाद 2016 में X ने नोटिस द्वारा इकरारनामे को समय मियाद समाप्त होना बता कर उसे शून्य कर दिया। परन्तु Y ने नोटिस के 4 साल बाद specific performance का केस 2020 में कर दिया। जो आज भी चल रहा हैं। सवाल यह है कि क्या X section 55 of contract act के तहत हर्जाना व शून्य इकरारनामा का केस करके प्रताडित करने का केस Y पर कर सकते हैं क्या? यदि हां तो क्या अनूतोष होना चहिये। और कितनी कोर्ट फीस होगी। कृपया मार्गदर्शन करे।
Section 55 of contract act के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी तरह से परेशान करता है, तो वह उसे हर्जाना देना होगा। इस मामले में, Y ने X को इकरारनामे के अनुसार भूमि उपलब्ध कराने में विफल रहा है। इसने X को परेशान किया है। इसलिए, X section 55 of contract act के तहत Y पर हर्जाना का दावा कर सकता है। आगे की किसी भी जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें।
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